Election Commission: उत्तर प्रदेश में पंजीकृत 115 राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द, अब नहीं मिलेगा कोई लाभ
भारत निर्वाचन आयोग ने पिछले 6 सालों में उत्तर प्रदेश में पंजीकृत राजनीतिक दलों को लिस्ट से बाहर कर दिया. इसकी जानकारी उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दी है. यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि 9 अगस्त के अपने आदेश द्वारा भारत निर्वाचन आयोग ने पंजीकृत राजनीतिक दलों की सूची से वर्ष 2019 से लगातार 6 वर्षों तक विधानसभा एवं लोकसभा का कोई भी चुनाव न लड़ने वाले और उत्तर प्रदेश में स्थित अपने पंजीकृत पते पर वजूद न रखने वाले 115 राजनीतिक दलों को बाहर किया.
लखनऊ, 9 अगस्त : भारत निर्वाचन आयोग ने पिछले 6 सालों में उत्तर प्रदेश में पंजीकृत राजनीतिक दलों को लिस्ट से बाहर कर दिया. इसकी जानकारी उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दी है. यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि 9 अगस्त के अपने आदेश द्वारा भारत निर्वाचन आयोग ने पंजीकृत राजनीतिक दलों की सूची से वर्ष 2019 से लगातार 6 वर्षों तक विधानसभा एवं लोकसभा का कोई भी चुनाव न लड़ने वाले और उत्तर प्रदेश में स्थित अपने पंजीकृत पते पर वजूद न रखने वाले 115 राजनीतिक दलों को बाहर किया.
उन्होंने कहा कि लिस्ट से बाहर निकल गए 115 राजनीतिक दल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 बी एवं धारा 29 सी के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 के सुसंगत प्रावधानों एवं चुनाव चिह्न (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश 1968 के अंतर्गत राजनीतिक दलों को मिलने वाले किसी भी लाभ को प्राप्त करने के हकदार नहीं रहेंगे. यह भी पढ़ें :‘मोदी मेरे डैडी हैं’…UK में महिला से मारपीट के आरोप पर चिल्लाया भारतीय शख्स, हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो वायरल
राजनीतिक दलों को सूची से बाहर करने के भारत निर्वाचन आयोग के आदेश से क्षुब्ध कोई भी पक्ष आदेश की तिथि से 30 दिनों के भीतर आयोग को अपील कर सकता है. भारत निर्वाचन आयोग का 9 अगस्त का आदेश और सूची से बाहर किए गए राजनीतिक दलों की जिलेवार सूचना दी जा रही है.
(The above story first appeared on LatestLY on Aug 10, 2025 08:40 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

