चुनाव आयोग ने लिए 3 बड़े फैसले, डेथ सर्टिफिकेट से अपडेट होगी वोटर लिस्ट, BLOs को मिलेगा नया फोटो ID कार्ड

Election Commission New Initiatives: भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची की सटीकता बढ़ाने और मतदान प्रक्रिया को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए तीन नई पहल की घोषणा की है. ये पहल मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार द्वारा मार्च में आयोजित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEOs) के सम्मेलन में प्रस्तुत की गई योजनाओं के अनुरूप हैं. इस दौरान चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी भी मौजूद रहे.

अब स्वचालित रूप से मिलेगी मृत्यु पंजीकरण की जानकारी

चुनाव आयोग अब भारत के रजिस्ट्रार जनरल से मृत्यु पंजीकरण का डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करेगा. यह प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स, 1960 के नियम 9 और रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स एक्ट, 1969 (2023 में संशोधित) के तहत लागू की गई है. इससे निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारियों (EROs) को समय पर जानकारी मिलेगी कि कौन से मतदाता की मृत्यु हो चुकी है. इससे बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLOs) को बिना किसी औपचारिक फॉर्म 7 अनुरोध के फील्ड विजिट्स द्वारा जानकारी को दोबारा जांचने में सुविधा होगी.

वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप्स का नया डिज़ाइन 

वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप्स (VIS) को और अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने के लिए आयोग ने इसके डिज़ाइन में बदलाव किया है. अब इसमें मतदाता का सीरियल नंबर और पार्ट नंबर बड़े फॉन्ट में प्रमुखता से दिखेगा, जिससे मतदाता अपने मतदान केंद्र की पहचान और मतदान सूची में अपना नाम आसानी से ढूंढ सकेंगे. यह परिवर्तन चुनाव अधिकारियों के लिए भी सहायक होगा.

BLOs को मिलेगा मानकीकृत फोटो पहचान पत्र

आयोग ने निर्देश दिया है कि सभी बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLOs) को मानकीकृत फोटो पहचान पत्र जारी किया जाए. ये BLOs जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13B(2) के तहत नियुक्त किए जाते हैं. यह पहचान पत्र नागरिकों को BLOs की पहचान करने में मदद करेगा और वे उनके साथ आत्मविश्वास से बातचीत कर सकेंगे. यह खासकर तब आवश्यक है जब BLOs मतदाता सत्यापन और पंजीकरण के लिए घर-घर जाकर कार्य करते हैं.

चुनाव आयोग की इन पहलों का उद्देश्य पारदर्शिता, प्रभावशीलता और मतदाता अनुभव को बेहतर बनाना है, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी और भी मजबूत हो सके.