चुनाव आयोग ने तेलंगाना में भाजपा विधायक के चुनाव प्रचार पर 72 घंटे की रोक लगाई
भाजपा (Photo Credits : File Photo)

नई दिल्ली, 20 फरवरी : चुनाव आयोग ने शनिवार को तेलंगाना के भाजपा विधायक टी. राजा सिंह पर 72 घंटे के लिए यूपी विधानसभा चुनाव में प्रचार करने पर प्रतिबंध लगा दिया. 72 घंटे का प्रतिबंध शनिवार को शाम छह बजे से शुरू हुआ. चुनाव आयोग ने तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भारतीय दंड संहिता और जनप्रतिनिधित्व कानून की संबंधित धाराओं के तहत सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का भी निर्देश दिया है. चुनाव आयोग ने बुधवार को सिंह को नोटिस जारी किया था, जब उनके यूपी के मतदाताओं को धमकी देने वाला एक वीडियो सामने आया था.

उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को समर्थन नहीं देने वालों को धमकी देते हुए अपनी बात मीडिया प्लेटफार्मो पर साझा की थी. चुनाव आयोग ने सिंह से स्पष्टीकरण मांगा कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए. हालांकि, तेलंगाना के भाजपा विधायक ने चुनाव आयोग के नोटिस पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा है. उन्हें शनिवार को दोपहर एक बजे तक का समय दिया गया था. चुनाव आयोग ने आदेश में कहा कि सिंह या उनके वकील की ओर से निर्धारित समय में कोई जवाब नहीं मिला है. यह भी पढ़ें : UP-Punjab Election 2022: यूपी-पंजाब में वोटिंग जारी, EVM में कैद होगी कई बड़े नेताओं की किस्मत

आदेश में कहा गया है, "आयोग ने देखा कि इस डिजिटल युग में सूचना के तेजी से प्रसार के कारण दिए गए बयान इसकी घटना के स्थान तक ही सीमित नहीं हैं. इसलिए आयोग ने विवादित बयान की वीडियो रिकॉर्डिग फिर से देखी है. एक जनप्रतिनिधि होने के नाते इस तरह के बयान पूरी तरह से गैर-जिम्मेदाराना हैं और उन मतदाताओं को धमकाकर उत्तर प्रदेश में चुनाव को अनुचित रूप से प्रभावित करने की प्रवृत्ति है." चुनाव आयोग ने कहा, उसके विचार में सिंह ने आदर्श आचार संहिता के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धाराओं और आदर्श आचार संहिता के भाग 1 'सामान्य आचरण' के पैरा 4 का उल्लंघन किया है.