शिक्षा

RTE Maharashtra Lottery Result 2026 Out: बच्चे का नाम आरटीई मेरिट लिस्ट में आया या नहीं? student.maharashtra.gov.in पर ऐसे करें नेम चेक

महाराष्ट्र शिक्षा विभाग ने RTE के तहत 25% आरक्षित सीटों के लिए लॉटरी परिणाम घोषित कर दिए हैं. अभिभावक आधिकारिक पोर्टल पर जाकर मेरिट लिस्ट देख सकते हैं.

RTE Maharashtra Lottery Result 2026 Out: बच्चे का नाम आरटीई मेरिट लिस्ट में आया या नहीं? student.maharashtra.gov.in पर ऐसे करें नेम चेक
(Photo Credits: Pixabay)

 RTE Maharashtra Lottery Result 2026 Out: महाराष्ट्र स्कूली शिक्षा और खेल विभाग ने शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए शिक्षा के अधिकार (RTE) के तहत 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों के लिए लॉटरी परिणाम आज, 6 अप्रैल को आधिकारिक तौर पर जारी कर दिए हैं. यह कम्प्यूटरीकृत ड्रा पुणे के विद्या निर्भय में सुबह 11:00 बजे आयोजित किया गया था. इस प्रक्रिया के माध्यम से राज्य भर के निजी स्कूलों में उपलब्ध सीटों के लिए कुल 2,89,609 आवेदकों को सीटें आवंटित की गई हैं.

चयन सूची और पारदर्शिता

लॉटरी की प्रक्रिया दोपहर करीब 12:00 बजे संपन्न हुई. पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रक्रिया एक केंद्रीकृत डिजिटल प्रणाली के माध्यम से आयोजित की गई थी. अधिकारियों ने अभिभावकों की सुविधा के लिए इस ड्रॉ की लाइव स्ट्रीमिंग भी की थी ताकि रीयल-टाइम ट्रैकिंग संभव हो सके. यह भी पढ़े:  Delhi DOE Result 2026 Out: जारी हुआ दिल्ली स्कूल कक्षा 9वीं और 11वीं का रिजल्ट, edustud.nic.in पर एक क्लिक में ऐसे करें परिणाम चेक

जिन अभिभावकों ने अपने बच्चों के लिए आवेदन किया था, वे अब आधिकारिक पोर्टल student.maharashtra.gov.in पर लॉगिन करके चयनित उम्मीदवारों की सूची देख सकते हैं.

एसएमएस (SMS) और अगली प्रक्रिया

चयनित उम्मीदवारों के अभिभावकों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर एसएमएस के जरिए सूचना भेजी जाएगी. हालांकि, केवल संदेश पर निर्भर न रहते हुए पोर्टल से अलॉटमेंट विवरण डाउनलोड करने की सलाह दी गई है.

सफलतापूर्वक चुने गए छात्रों के अभिभावकों को अब दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) और प्रवेश पुष्टीकरण के अगले चरण के लिए आगे बढ़ना होगा. यह प्रक्रिया तय समय सीमा के भीतर पूरी करनी अनिवार्य है.

नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव

इस वर्ष स्कूली चयन मानदंडों में महत्वपूर्ण विस्तार किया गया है. पहले की एक किलोमीटर की दूरी की अनिवार्यता को हटा दिया गया है. अब आवेदक 1 किमी, 1 से 3 किमी और 3 किमी से अधिक दूरी के स्कूलों का चयन भी कर सकते थे. इस बदलाव का उद्देश्य आरटीई कोटे के तहत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक अधिक पहुंच प्रदान करना है.

सत्यापन और डिस्क्वालिफिकेशन

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रवेश से पहले दस्तावेजों की कड़ी जांच की जाएगी. यदि किसी भी स्तर पर दस्तावेजों में विसंगति, अधूरी जानकारी या गलत विवरण पाया जाता है, तो चयन रद्द कर दिया जाएगा.

  • एक ही बच्चे के लिए किए गए डुप्लिकेट आवेदन पहले ही खारिज कर दिए गए हैं.

  • दिव्यांग श्रेणी के तहत आवेदन करने वाले बच्चों के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत विकलांगता प्रमाण पत्र अनिवार्य है.

अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अपडेट के लिए नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें और समय पर सभी औपचारिकताएं पूरी करें.

(The above story first appeared on LatestLY on Apr 06, 2026 02:02 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).