Delhi: नर्सरी एडमिशन शुरू, फीस रिफंड को लेकर पैरंट्स चिंतित
स्कूल | प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: PTI)

नई दिल्ली: दिल्ली नर्सरी एडमिशन (Delhi Nursery Admission) की प्रक्रिया शुरू हो गई है. पहली लिस्ट आने पर सोमवार से एडमिशन शुरू हो गए. पहली लिस्ट में नाम आने पर बच्चों के पैरंट्स डॉक्युमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए स्कूल पहुंचे और फीस जमा कर एडमिशन करवाए. अब पेरेंट्स, फीस को लेकर सवाल खड़े कर रहे है. पैरंट्स का कहना है कि कई स्कूलों ने एक महीने की फीस मांगी है और बाकी का फीस स्कूल खुलने के बाद ली जाएगी. वहीं, कुछ स्कूलों ने सिर्फ कॅश फीस जमा कर रहे है, जिसमें पारदर्शिता नहीं है. Delhi Nursery Admissions 2021: राजधानी दिल्ली में 18 फरवरी से शुरू होगी नर्सरी एडमिशन की प्रक्रिया

कुछ बच्चों के पैरंट्स फीस रिफंड को लेकर चिंतित दिखे क्योंकि वे पहले लिस्ट में जो भी स्कूल मिल रहा है, वे सीट रिजर्व कर रहे हैं. पैरंट्स का कहना है  कि अगर 25 मार्च को आने वाली दूसरी लिस्ट में अगर उनके पसंद के स्कूल में नाम आता है तो क्या स्कूल पूरा फीस रिफंड करेगा? और अगर कटेगा तो कितना काट कर फीस वापस देंगे? कुछ पेरेंट्स ने स्कूल वालों से बात करने के बाद बताया कि स्कूलवाले सिर्फ 500 रुपये ही वापस करेंगे.

एक पैरंट ने बताया कि उनके बच्चे का नाम जिस स्कूल में आया है, उस स्कूल में जाकर उन्होंने पता लगाया कि अगली लिस्ट में अगर स्कूल बदलना चाहूं तो क्या करना होगा. स्कूल का कहना है कि अगर आप स्कूल बदलेंगे तो आपको सिर्फ 500 रुपये ही वापस मिलेंगे. फीस रिफंड पॉलिसी का जिक्र शिक्षा निदेशालय में वेबसाइट या नर्सरी एडमिशंस की गाइडलाइंस में कहीं नहीं किया गया है.

दूसरी तरफ, शिक्षा निदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नर्सरी एडमिशन नोटिफिकेशन में साफ कहा गया है कि नर्सरी, केजी, क्लास 1 में एडमिशन के वक्त स्कूल रजिस्ट्रेशन फीस, एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस और कॉशन फीस के अलावा कोई और फीस पैरंट्स से नहीं ले सकता क्योंकि कोविड के कारण स्कूल बंद हैं और एंट्री लेवल क्लासेज में अभी कोई भी फिजिकल क्लासेज नहीं चल रही हैं.

उन्होंने यह भी कहा कि एडमिशन के बाद भी सिर्फ ट्यूशन फीस ही ली जाएगी. सरकार के अगले ऑर्डर तक यही प्रक्रिया चलेगी. स्कूलों को पैरंट्स से एनुअल चार्ज और डिवेपलमेंट चार्ज नहीं ले सकते हैं. बता दें कि प्राइवेट स्कूलों की पूरी फीस की मांग को लेकर मामला कोर्ट में पेंडिंग है.