प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम पूछताछ के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पहुंची है. बता दें की शराब घोटाले को लेकर सीएम केजरीवाल लगातार को ईडी लगातार समन पर समन भेज रही थी. जिसपर अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हो रहे थे. मामला हाई कोर्ट पहुंचा जहां से अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा. Delhi Excise Policy Case: अरविंद केजरीवाल को HC से झटका, नहीं मिली गिरफ्तारी से राहत.
दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में दंडात्मक कार्रवाई से कोई संरक्षण देने से इनकार कर दिया. जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की पीठ ने संरक्षण के अनुरोध संबंधी आम आदमी पार्टी (आप) नेता केजरीवाल के आवेदन को 22 अप्रैल को आगे के विचार के लिए सूचीबद्ध किया है. समन को चुनौती देने वाली उनकी मुख्य याचिका पर भी उसी दिन (22 अप्रैल) सुनवाई होगी.
कोर्ट ने कहा, ‘‘हमने दोनों पक्षों को सुना है और हम इस स्तर पर (संरक्षण देने के लिए) इच्छुक नहीं हैं. प्रतिवादी जवाब दाखिल करने के लिए स्वतंत्र है.’’
बता दें की यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति तैयार करने और लागू करने में कथित भ्रष्टाचार और धनशोधन से संबंधित है. इस नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था. मामले में ‘आप’ नेताओं मनीष सिसोदिया और संजय सिंह न्यायिक हिरासत में हैं. ईडी द्वारा दायर आरोप पत्र में केजरीवाल के नाम का कई बार उल्लेख किया गया है.