Dry Days in Delhi: चुनाव के चलते दिल्ली में चार दिनों तक रहेगा ड्राई डे, जानें कब-कब बंद रहेंगी शराब की दुकानें

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में शराब की बिक्री और सेवा पर चार दिनों का प्रतिबंध लगाया है. इस दौरान शराब की दुकानें, बार, और रेस्टोरेंट्स में शराब नहीं परोसी जाएगी.

Representational Image | Pixabay, File

Dry Days in Delhi: दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में शराब की बिक्री और सेवा पर चार दिनों का प्रतिबंध लगाया है. इस दौरान शराब की दुकानें, बार, और रेस्टोरेंट्स में शराब नहीं परोसी जाएगी. यह प्रतिबंध चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संचालित करने के लिए लागू किया गया है.

दिल्ली सरकार के आदेश के मुताबिक दिल्ली में 3 फरवरी से 5 फरवरी तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी. इसके अलावा नतीजे वाले दिन (8 फरवरी) भी दुकानों को बंद रखा जाएगा.

दिल्ली के आबकारी आयुक्त (Excise Commissioner) ने एक गजट नोटिफिकेशन जारी कर शराब की दुकानें बंद रखने का आदेश दिया है. नोटिफिकेशन में कहा गया है कि राजधानी दिल्ली में शराब की दुकानें 3 फरवरी की शाम 6 बजे बंद हो जाएंगी. ये दुकानें वोटिंग वाले दिन (5 फरवरी) मतदान खत्म होने के बाद 5 बजे खुलेंगी. इसके बाद 8 फरवरी को मतगणना वाले दिन भी दुकानें बंद रहेंगी.

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कब-कब रहेगा ड्राई डे?

इन दिनों शराब खरीदने के लिए कोई विकल्प नहीं होगा. शराब की सभी दुकानें बंद रहेंगी. बार और रेस्टोरेंट्स में भी शराब परोसने पर रोक रहेगी. नियम का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

क्यों लागू किया जाता है ड्राई डे?

दिल्ली उत्पाद नियमावली 2010 के तहत, चुनाव के दौरान मतदान और मतगणना के दिनों में शराब की बिक्री पर रोक लगाई जाती है. इसका उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाना है.

शराब की उपलब्धता पर रोक से मतदाताओं पर गलत प्रभाव डालने और अवांछनीय गतिविधियों को रोका जा सकता है. यह नियम सुनिश्चित करता है कि लोग बिना किसी बाहरी दबाव के अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें.

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