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Dive Ghat Hill Area Entry Ban: आषाढ़ी पालखी यात्रा में भीड़ और सुरक्षा को लेकर पुणे पुलिस का फैसला, 22 जून को दिवे घाट पहाड़ी क्षेत्र में इंट्री पर लगा बैन

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति इस प्रतिबंध का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

Dive Ghat Hill Area Entry Ban: आषाढ़ी पालखी यात्रा में भीड़ और सुरक्षा को लेकर पुणे पुलिस का फैसला,  22 जून को दिवे घाट पहाड़ी क्षेत्र में  इंट्री पर लगा बैन
Ashadhi Palkhi Yatra

Dive Ghat Hill Area Entry Ban:  आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर निकलने वाली संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी यात्रा के दौरान जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, पुणे पुलिस ने 22 जून 2025 को दिवे घाट की पहाड़ी क्षेत्र में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है. यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163 के अंतर्गत लागू किया गया है.

सुरक्षा को लेकर लिया फैसला

पुणे पुलिस की तरफ से यह फैसला लेने के बाद पुणे पुलिस के उपायुक्त (विशेष शाखा-1) एवं अतिरिक्त पुलिस आयुक्त रंजन कुमार शर्मा ने आदेश जारी किया है. आदेश में कहा गया है कि पालखी मार्ग में आने वाले फुरसुंगी, वाडकी गांव, दिवे घाट और उसके आगे सासवड तक की यात्रा के दौरान संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है. यह भी पढ़े: Ashadhi Ekadashi 2024: सीएम एकनाथ शिंदे ने आषाढ़ी एकादशी पर श्री विट्ठल रुक्मिणी मंदिर में की पूजा-अर्चना, पंढरपुर वारी यात्रा में हुए शामिल (Watch Videos)

क्यों लगाया गया प्रतिबंध?


पुणे पुलिस के अनुसार, दिवे घाट क्षेत्र में लगभग 4 किलोमीटर सड़क चौड़ीकरण का काम राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा एक निजी ठेकेदार के माध्यम से किया जा रहा है। इस दौरान भारी बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए यह क्षेत्र फिसलन भरा और अस्थिर हो गया है। ऐसे में लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है.

22 जून को रात 12 बजे से लेकर अगले दिन रात 12 बजे तक इंट्री पर बैन

दिवे घाट का क्षेत्र भारी भीड़ और संभावित भूस्खलन या पत्थर गिरने की आशंका के कारण 22 जून को रात 12 बजे से लेकर अगले दिन रात 12 बजे तक नो एंट्री जोन घोषित किया गया है.

उल्लंघन पर होगी कार्रवाई


आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति इस प्रतिबंध का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस की अपील


 पुणे पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे यात्रा की पवित्रता बनाए रखें, प्रतिबंधित क्षेत्र से दूरी बनाकर रखें, और पुलिस के दिशा-निर्देशों का पालन करें, जिससे यह पारंपरिक पालखी यात्रा शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न हो सके.

(The above story first appeared on LatestLY on Jun 20, 2025 10:10 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).