Satyendar Jain Gets Bail: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में AAP नेता सत्येंद्र जैन को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत, मिली जमानत (Watch Video)
मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आप नेता एवं पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली ली हो. कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनकी जमानत याचिका को स्वीकार कर ली है.
Satyendar Jain Gets Bail: मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) नेता एवं पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट (Delhi's Rouse Avenue Court) से बड़ी राहत मिली ली हो. कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनकी जमानत याचिका को स्वीकार करने के बाद जेल से रिहा करने के बारे में आदेश जारी किया है.
सत्येंद्र जैन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 30 मई, 2022 को उनसे कथित तौर पर जुड़ी चार कंपनियों के जरिये धनशोधन के आरोप में गिरफ्तार किया था. विशेष न्यायाधीश राकेश स्याल ने आरोपियों और ईडी की ओर से आवेदन पर दलीलें सुनने के बाद इससे पहले आदेश सुरक्षित रख लिया था. जिनके जमानत पर आज यानी शुक्रवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जमानत देते हुए रिहा करने का आदेश दिया है. यह भी पढ़े: Delhi CM Arvind Kejriwal gets Bail: दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीएम केजरीवाल को बड़ी राहत, राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी जमानत
सत्येंद्र जैन को कोर्ट से मिली जमानत:
#WATCH | Delhi's Rouse Avenue court allows the bail plea of former Delhi Minister Satyendar Jain in the money laundering case.
He was arrested in May 2022 in this case. pic.twitter.com/JRjy9DvROR
— ANI (@ANI) October 18, 2024
इससे पहले जैन के वकील ने अदालत से कहा था कि उन्हें आगे हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा. इसलिए कोर्ट जैन को जमानत देकर रिहा करें. हालंकि ईडी ने आवेदन का विरोध करते हुए कहा था कि यदि जैन को रिहा किया गया तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं. लेकिन कोर्ट ने ईडी की एक नहीं सुनी आखिकार उन्हें रिहा करने के बारे में आदेश जारी कर दिया.
सत्येंद्र जैन को कोर्ट से जमानत मिलना आप के लिए किसी ख़ुशी से कम नहीं होगा. क्योंकि अब तक जेल से संजय सिंह, मनीष सिसोदिय और अरविंद केजरीवाल के बाद अब सत्येंद्र जैन को भी को जमानत मिल गई है. एक एक करके सभी नेताओं को जेल से बाहर आने पर इसका फायदा अगले साल होने वाले दिल्ली विधानसभा में हो सकता हैं.
(The above story first appeared on LatestLY on Oct 18, 2024 04:27 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

