G20 Summit 2023: दिल्ली पुलिस ने 12 सितंबर तक उप-पारंपरिक हवाई प्लेटफार्मों पर प्रतिबंध लगाया

दिल्ली में जी20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने मंगलवार को पैरा-ग्लाइडर, पैरा-मोटर्स, हैंग-ग्लाइडर, यूएवी, यूएएस जैसे उप-पारंपरिक हवाई प्लेटफार्मों के उपयोग पर 12 सितंबर तक प्रतिबंध लगा दिया

Delhi Police Photo Credits: IANS

नई दिल्ली, 29 अगस्त: दिल्ली में जी20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने मंगलवार को पैरा-ग्लाइडर, पैरा-मोटर्स, हैंग-ग्लाइडर, यूएवी, यूएएस जैसे उप-पारंपरिक हवाई प्लेटफार्मों के उपयोग पर 12 सितंबर तक प्रतिबंध लगा दिया इस अवधि में इन प्लेटफार्मों पर माइक्रोलाइट विमान, दूर से संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे, छोटे आकार के संचालित विमान, क्वाडकॉप्टर नहीं उतरेंगे या यहां तक कि विमान से पैरा-जंपिंग भी नहीं होगी. यह भी पढ़े: G20 Summit Noida Traffic Police Advisory: जी20 समिट की तैयारी को लेकर सौंदर्यीकरण के लिए आज बंद रहेंगे नोएडा के कई मार्ग, यहां पढ़े ट्रैफिक एडवाइजरी

मंगलवार को जारी आदेश में कहा गया है, “भारत के प्रति शत्रु कुछ आपराधिक, असामाजिक तत्व या आतंकवादी पैरा-ग्लाइडर, पैरा- जैसे उप-पारंपरिक हवाई प्लेटफार्मों के उपयोग से आम जनता, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं - मोटर, हैंग-ग्लाइडर, यूएवी, यूएएस, माइक्रोलाइट विमान, दूर से संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे, छोटे आकार के संचालित विमान, क्वाडकॉप्टर या विमान से पैरा-जंपिंग आदि.

आगे कहा गया, “इसलिए अब, मैं संजय अरोड़ा, पुलिस आयुक्त, दिल्ली, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पैरा-ग्लाइडर, पैरा- जैसे उप-पारंपरिक हवाई प्लेटफार्मों की उड़ान पर प्रतिबंध लगाता हूं जी20 शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान दिल्ली के एनसीटी के अधिकार क्षेत्र में मोटर, हैंग-ग्लाइडर, यूएवी, यूएएस, माइक्रोलाइट विमान, दूर से संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे, छोटे आकार के संचालित विमान उतारना, क्वाडकॉप्टर या विमान से पैरा-जंपिंग आदि करना राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और ऐसा करना भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा.

कहा गया है, “चूंकि सभी संबंधितों को व्यक्तिगत रूप से नोटिस नहीं भेजा जा सकता है, इसलिए आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है यह आदेश दिनांक 01.07.2019 से लागू होगा 29 अगस्त और 12 सितंबर तक 15 दिनों की अवधि के लिए लागू रहेगा (दोनों दिन सम्मिलित) जब तक कि इसे पहले वापस न ले लिया जाए.

Share Now

\