हाईकोर्ट ने दिल्ली मेट्रो कर्मचारियों की हड़ताल पर लगाई रोक, जानिए क्या है कर्मचारियों की मांग
कर्मचारियों के हड़ताल के खिलाफ डीएमआरसी (DMRC) ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. शुक्रवार को कोर्ट ने हड़ताल पर रोक लगा दी. कोर्ट ने मेट्रो कर्मचारियों को नोटिस भी भेजा है.
नई दिल्ली: डीएमआरसी (DMRC) कर्मचारियों की हड़तालपर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है.कोर्ट के फैसले के बाद मेट्रो सेवा शनिवार से चालू रहेगी. बताना चाहते है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी वालों को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली मेट्रो कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी. इससे पहले डीएमआरसी के करीब 9000 कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर शनिवार को हड़ताल पर जाने का फैसला लिया था.
कर्मचारियों के हड़ताल के खिलाफ डीएमआरसी (DMRC) ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. शुक्रवार को कोर्ट ने हड़ताल पर रोक लगा दी. कोर्ट ने मेट्रो कर्मचारियों को नोटिस भी भेजा है.
जानकारी के लिए बताना चाहते है कि मेट्रो में तकरीबन 12,000 कर्मचारी हैं, जिनमें 9,000 गैर कार्यकारी स्टाफ है. दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) के कुछ गैर कार्यकारी स्टाफ 19 जून से यमुना बैंक और शाहदरा स्टेशन समेत कुछ स्टेशनों पर अपनी आठ सूत्री मांगों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं.
जानिए क्या है कर्मचारियों की मांग?
बता दें कि परिषद के कुछ सदस्य वेतनमान में संशोधन , डीएमआरसी स्टाफ परिषद को कर्मचारी यूनियन में बदलने, किसी कर्मचारी को निकालने के लिए उचित दिशा-निर्देश समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं.