चेन पुलिंग का अनोखा मामला: मां नाश्‍ता नहीं कर पाई थी इसलिए बेटे ने रोक दी शताब्‍दी एक्‍सप्रेस

ट्रेन में चेन पुलिंग के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं. लेकिन उत्तर प्रदेश के मथुरा रेलवे स्टेशन पर रविवार को अजीबोगरीब मामला सामने आया. दरअसल, नई दिल्ली-हबीबगंज शताब्दी एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे एक शख्स ने सिर्फ इसलिए चेन खींचकर ट्रेन रोक दी क्योंकि उनकी मां अभी नाश्ता कर ही रही थीं कि ट्रेन चल पड़ी.

भारतीय रेलवे (Photo Credits: PTI)

ट्रेन में चेन पुलिंग (Chain Pulling) के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं. लेकिन उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh)  के मथुरा रेलवे स्टेशन पर रविवार को अजीबोगरीब मामला सामने आया. दरअसल, नई दिल्ली-हबीबगंज शताब्दी एक्सप्रेस (New Delhi-Habibganj Shatabdi Express) में यात्रा कर रहे एक शख्स ने सिर्फ इसलिए चेन खींचकर ट्रेन रोक दी क्योंकि उनकी मां अभी नाश्ता कर ही रही थीं कि ट्रेन (Train) चल पड़ी. चेन पुलिंग कर ट्रेन रोकने के आरोप में इस शख्स को मथुरा (Mathura) स्टेशन पर जीआरपी ने हिरासत में ले लिया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस व्यक्ति को रेलवे अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया. हालांकि आरोपी को बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मनीष नाम का एक शख्स अपनी मां और रिश्तेदारों के साथ नई दिल्ली से मथुरा के लिए यात्रा कर रहे थे. मनीष का कहना है कि जब मथुरा आया तो उस वक्त मेरी मां नाश्‍ता कर रही थीं और तभी ट्रेन चल पड़ी. चूंकि मैं चलती ट्रेन से मां और रिश्‍तेदार को लेकर प्‍लेटफॉर्म पर कूद नहीं सकता था, इसलिए मैंने ट्रेन खींच दी. यह भी पढ़ें- रेलयात्री बना IRCTC का आधिकारिक ई-टिकटिंग पार्टनर, अब यात्री जानकारी के साथ टिकट भी बुक करवा सकेंगे

ज्ञात हो कि रेलवे एक्ट 1989 की धारा 141 के तहत चेन पुलिंग होने पर पकड़े जाने पर अधिकतम 1000 रुपये का जुर्माना या एक साल तक की कैद का प्रावधान है. अमूमन आरोपियों को जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाता था. और जुर्माना नहीं भरने पर केवल नाममत्र मामलों में ही जेल की सजा मिलती थी. नियम के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति मेडिकल एमरजेंसी, बिजली, पानी, शौचालय जैसी किसी अत्यावश्यक सेवा में कमी पर चेन खींचने पर सजा का प्रावधान नहीं है. लेकिन इसके लिए सुनवाई के दौरान यह साबित करना पड़ेगा.

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