Delhi: दिल्ली में शराब शौकीनों को नहीं मिल सकेगी शराब पर छूट, आबकारी विभाग ने जारी किया नया आदेश

दिल्ली में बीते कई दिनों से चल रही शराब पर भारी छूट बंद हो गई. अब एमआरपी पर छूट या किसी तरह की कोई भी रियायत नहीं मिलेगी. दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने आदेश जारी कर दिया है.

सांकेतिक तस्वीर (Photo Credit : Pixabay)

नई दिल्ली, 1 मार्च : दिल्ली में बीते कई दिनों से चल रही शराब पर भारी छूट बंद हो गई. अब एमआरपी पर छूट या किसी तरह की कोई भी रियायत नहीं मिलेगी. दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने आदेश जारी कर दिया है. आबकारी आयुक्त अर्व गोपी कृष्णा द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, दिल्ली में एल7जेड लाइसेंसधारी शराब विक्रेता एमआरपी पर कोई छूट या रियायत नहीं दे सकेंगे. दरअसल सरकार ने दुकानों के बाहर बढ़ती भीड़ और कोविड के बचाव के कारण यह निर्णय लिया है. इसके अलावा कई स्थानों पर कानून व्यस्थता भी बिगड़ती नजर आई थी. यदि अब किसी दुकान पर आदेशों का उल्लंघन होता पाया गया तो नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

दिल्ली सरकार की नई शराब नीति के तहत शहर को 32 जोन में बांट दिया गया है, हर वॉर्ड में दो दुकानें शराब की खोली जाएंगी और कुल 849 दुकानें खोलने की इजाजत है, जिसमें से 500 से अधिक खुल चुकी हैं. आगामी दिनों में 134 दुकानें और खुल जाएंगी. यही कारण था कि नई एक्साइज पॉलिसी में दुकानदार अपने ग्राहकों को लुभाने के लिए गिफ्ट और डिस्काउंट्स दे रहे थे. जानकारी के अनुसार, दुकानदारों को मार्च के आखिर तक अपने रखे हुए स्टॉक को खत्म करना है. यही कारण है कि आईएमएफएल ब्रांडों भारी प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है. सभी दुकानदारों को नए वित्तीय वर्ष में लाइसेंस का नवीनीकरण किया जाएगा. यह भी पढ़ें : Telangana: टीआरएस ने दुष्कर्म के आरोपी नगर निकाय उपाध्यक्ष को किया निलंबित

इसके पहले दिल्ली सरकार ने अपनी नई आबकारी नीति के तहत ड्राई डे (मद्य निषेध दिवसों) की संख्या घटाकर सिर्फ तीन कर दी थी, जो पिछले साल 21 दिन थी. गणतंत्र दिवस (26 जनवरी), स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को बंद रहेंगी. इससे पहले, महान नेताओं की जयंती और धार्मिक त्योहारों सहित, 'ड्राई डे' की संख्या 21 थी.

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