नई दिल्ली, 10 अगस्त: दिल्ली उच्च न्यायालय ने दक्षिणी दिल्ली में एक स्कूल के सफाईकर्मी द्वारा तीन साल की बच्ची के साथ कथित यौन उत्पीड़न के बारे में जानने के बाद स्वत: संज्ञान लिया है इस महीने की शुरुआत में मीडिया में प्रकाशित एक खबर के बाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी ने इस मुद्दे पर ध्यान दिया और 1 सितंबर के लिए सुनवाई निर्धारित की. यह भी पढ़े: Delhi: मासूम के साथ दरिंदगी! स्कूल स्टाफ ने साढ़े 3 साल की बच्ची का किया यौन उत्पीड़न
अदालत ने कहा, “एनसीटी दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) की ओर से उपस्थित अधिवक्ता संतोष त्रिपाठी, शिक्षा विभाग सहित जीएनसीटीडी की ओर से नोटिस स्वीकार करते हैं इस मामले में दिल्ली पुलिस के साथ-साथ शिक्षा विभाग, जीएनसीटीडी द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में आज से दो सप्ताह के भीतर एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल की जाए.
कोर्ट ने 8 अगस्त को अपने आदेश में कहा, “त्रिपाठी, स्थिति रिपोर्ट दाखिल करते समय, लड़की के नाम के साथ-साथ लड़की के माता-पिता के नाम को छिपाएंगे, और लड़की की पहचान तथा गोपनीयता के अधिकार की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करेंगे.
अदालत ने कहा, “उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि मीडिया यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पोक्सो अधिनियम), 2012 की धारा 23 में निहित वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन में कार्य करे पुलिस के मुताबिक, 1 अगस्त को दक्षिणी दिल्ली के एक स्कूल के शौचालय में क्लीनर ने नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न किया था.
आरोपी की पहचान अर्जुन कुमार (33) के रूप में हुई उसे गिरफ्तार कर लिया गया एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा था कि 1 अगस्त को सुबह 11.46 बजे चिराग दिल्ली फ्लाईओवर, पंचशील एन्क्लेव के पास एक स्कूल में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार के संबंध में हौज खास पुलिस स्टेशन में पुलिस नियंत्रण कक्ष (पीसीआर) में एक कॉल प्राप्त हुई थी मौके पर पहुंचने पर पुलिस टीम को पीड़ित बच्ची (3.5 साल की) के साथ उसकी चाची भी मिली.
अधिकारी ने कहा, "लड़की ने यौन शोषण की घटना के बारे में बताया, जिसमें अर्जुन शामिल था, जो स्कूल में पुरुष शौचालय में काम करता था इसके अलावा, लड़की ने अपनी मां को बताया कि जब वह शौचालय जाती थी तो 'सफाईवाला अंकल' उस पर नजर रखते थे और उसने उसका यौन उत्पीड़न किया.
अधिकारी ने कहा, ''भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (बलात्कार) और 377 अप्राकृतिक अपराध) और पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत मामला दर्ज कर शिवम् एन्क्लेव, ओल्ड गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश के निवासी अर्जुन को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.