नयी दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में पिछले तीन दिनों से जारी हिंसा अभी तक थमी नहीं है. मामले की गंभीरता को देखते हुए कई इलाकों कर्फ्यू लगा दिया गया है. वहीं अब यह मामला अदलात पहुंच गया है. उत्तरपूर्वी दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में भड़की सांप्रदायिक हिंसा में शामिल लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करने और उन्हें गिरफ्तार करने की मांग करने वाली एक याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुलिस से बुधवार दोपहर साढ़े बारह बजे तक जवाब देने को कहा है. न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की पीठ ने कहा कि तथ्यों से वाकिफ वरिष्ठ स्तर का एक पुलिस अधिकारी साढ़े बारह बजे तक उसके समक्ष पेश हो.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि पुलिस को हिंसा के सिलसिले में अदालत के निर्देश की जरूरत नहीं होती है और उसे स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए.अदालत ने कहा ‘यह बेहद जरूरी है.’
बता दें कि राजधानी कि हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में मरने वाले शख्स के परिवार वालों को मुआवजा देने और न्यायिक जांच की भी मांग की गई है.