राकेश अस्थाना को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका, FIR रद्द करने की याचिका खारिज, जारी रहेगी जांच
दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई के विशेष डायरेक्टर राकेश अस्थाना और डिप्टी एसपी देवेंद्र कुमार की सभी याचिकाएं खारिज कर दी है याचिका में दोनों अधिकारियों ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी.
दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने सीबीआई (CBI) के विशेष डायरेक्टर राकेश अस्थाना (Rakesh Asthana) और डिप्टी एसपी देवेंद्र कुमार (Devender Kumar) की सभी याचिकाएं खारिज कर दी है याचिका में दोनों अधिकारियों ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी. दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को राहत नहीं दी है. उनके खिलाफ जांच जारी रहेगी. हाई कोर्ट ने 10 हफ्ते में जांच पूरा करने का आदेश दिया है. हाई कोर्ट ने यह फैसला अस्थाना, देवेंद्र कुमार और प्रसाद की याचिकाओं पर सुनाया.
सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा ने कहा था कि अस्थाना के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोपों में FIR दर्ज करते समय सभी अनिवार्य प्रक्रियाओं का पालन किया गया था. शिकायतकर्ता हैदराबाद के कारोबारी सतीश बाबू सना ने आरोप लगाया था कि उसने एक मामले में राहत पाने के लिए रिश्वत दी थी. सना ने अस्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार, जबरन वसूली, मनमानापन और गंभीर कदाचार के आरोप लगाए थे. सीबीआई के डीएसपी देवेंद्र कुमार के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई थी. यह भी पढ़ें- सीबीआई विवाद: अंतरिम डायरेक्टर एम. नागेश्वर राव ने संभाली कमान, आलोक वर्मा के सभी ट्रांसफर ऑर्डर को पलटा
बता दें कि सीबीआई ने 15 अक्टूबर 2018 को अस्थाना के खिलाफ FIR दर्ज करके उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे. कारोबारी सतीश बाबू सना की शिकायत के आधार पर आरोप लगे हैं. सना से मोइन कुरैशी मामले की जांच कर रही अस्थाना की विशेष टीम ने पूछताछ की थी. कारोबारी ने आरोप लगाया था कि दुबई के एक बिचौलिये ने विशेष निदेशक से उसके कथित संबंधों की मदद से दो करोड़ रुपये की रिश्वत के बदले उनके लिए राहत का प्रस्ताव रखा था.