दिल्ली हाई कोर्ट ने पासपोर्ट से पिता का नाम हटाने को लेकर अहम फैसला सुनाया है. HC ने कहा यदि पिता ने बच्चे के जन्म से पहले पत्नी को छोड़ दिया है तो बच्चे के पासपोर्ट से नाम हट सकता है. एकल मां के पक्ष में एक याचिका का फैसला सुनते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने पासपोर्ट अधिकारियों को उसके नाबालिग बेटे के पासपोर्ट से पिता का नाम हटाने का निर्देश दिया. SC On Dissolution Of Marriage: सुप्रीम कोर्ट ने आपसी सहमती से तलाक पर सुनाया बड़ा फैसला, वेटिंग पीरियड भी जरूरी नहीं.
याचिकाकर्ता (अकेली मां) ने अपनी याचिका में कहा था कि बच्चे को उसके पिता ने जन्म से पहले ही छोड़ दिया था और बच्चे को उसने अकेले ही पाला है. ऐसे में उसके पासपोर्ट से बच्चे के पिता का नाम हटाया जाए.
"अगर किसी व्यक्ति ने बच्चे के जन्म से पहले पत्नी को छोड़ दिया है तो बच्चे के पासपोर्ट से पिता का नाम हटाया जा सकता है"
◆ दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले में फ़ैसला सुनाते हुए कहा
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— News24 (@news24tvchannel) May 2, 2023













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