नई दिल्ली, 21 अक्टूबर: दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने 'प्रतिबंधित समय में शराब बेचने के कारण' दिल्ली जिमखाना क्लब का बार लाइसेंस कैंसल कर दिया है. आबकारी विभाग की जांच में पाया गया कि लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान भी यह क्लब शराब बेचता रहा. उप आबकारी आयुक्त रणजीत सिंह द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार, लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है. साथ ही इस मामले में आगे की कार्यवाही के लिए जिमखाना क्लब के अधिकारियों को 27 अक्टूबर को आबकारी विभाग के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया है.
दिल्ली सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि 17 सितंबर को निरीक्षण के दौरान क्लब में एक बार सब-स्टोर पाया गया था, जिसके लिए आबकारी विभाग की कोई मंजूरी नहीं ली गई थी. निरीक्षण के दौरान पूछताछ में क्लब के एक अधिकारी ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान एक पूर्व अधिकारी ने बिना मैनेजर या अन्य अधिकारियों को सूचित किए बार सब-स्टोर से शराब की बोतलें निकाल ली थीं.
आदेश में कहा गया, "यह स्पष्ट है कि इस कार्यालय के 21.04.2020 को जारी किए गए आदेश के बाद भी लाइसेंसधारी लॉकडाउन के दौरान शराब की बिक्री में शामिल था. जबकि आदेश में सभी लाइसेंसधारी - थोक, खुदरा, होटल, क्लब और रेस्तरां को शराब बेचने से रोका गया था. इसे देखते हुए मेसर्स दिल्ली जिमखाना क्लब का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है."