नई दिल्ली: RAU's IAS स्टडी सर्कल में हुई तीन सिविल सेवा उम्मीदवारों की मौत के मामले में CEO अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को सोमवार को दिल्ली की एक अदालत ने 7 दिसंबर तक अंतरिम जमानत दी है. यह मामला कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ के कारण हुई त्रासदी से जुड़ा हुआ है, जिसमें तीन उम्मीदवारों की जान चली गई थी. दिल्ली के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज अंजू बजाज चंडना ने दोनों आरोपियों को राहत दी. उन्हें 1 लाख रुपये के व्यक्तिगत बॉन्ड और इसी राशि के दो जमानती पेश करने का निर्देश दिया गया.
इसके अलावा, जज ने अभिषेक गुप्ता को 2.5 करोड़ रुपये 30 नवंबर तक रेड क्रॉस सोसाइटी में जमा करने का भी आदेश दिया. अदालत ने यह कहा कि गुप्ता, जो इस संस्थान के CEO और लीजधारक हैं, इस त्रासदी के लिए अकेले जिम्मेदार माने जाएंगे.
जज ने माना कि गुप्ता और सिंह RAU's IAS Study Circle के CEO और कोऑर्डिनेटर के रूप में इसके संचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी निभा रहे थे, इसलिए किसी भी तरह के नुकसान या हानि के लिए वे ही उत्तरदायी होंगे.
इस हादसे में तीन सिविल सेवा उम्मीदवारों की मौत के बाद दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर CBI ने जांच अपने हाथ में ली. सीबीआई ने RAU's IAS Study Circle के मालिक अभिषेक गुप्ता के खिलाफ FIR दर्ज की. यह मामला दिल्ली पुलिस से लेकर सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया गया था ताकि जांच पूरी निष्पक्षता के साथ हो सके.
क्या था मामला
27 जुलाई को भारी बारिश के कारण दिल्ली के ओल्ड राजिंदर नगर इलाके में स्थित RAU's IAS Study Circle के बेसमेंट में पानी भर गया था. उसी समय, तीन IAS उम्मीदवार - श्रेया यादव (25) उत्तर प्रदेश से, तान्या सोनी (25) तेलंगाना से, और नेविन डेलविन (24) केरल से लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे. पानी तेजी से बेसमेंट में घुसने के कारण तीनों डूब गए और उनकी मौत हो गई.