Delhi Coaching Centre Deaths: SUV ड्राइवर समेत पांचों आरोपियों को नहीं मिली जमानत

दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद लगातार एक्शन जारी है. इसी बीच बुधवार को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने इस मामले में गिरफ्तार 5 आरोपियों की ओर से दायर जमानत याचिका खारिज कर दी है.

(Photo Credits ANI)

दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद लगातार एक्शन जारी है. इसी बीच बुधवार को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने इस मामले में गिरफ्तार 5 आरोपियों की ओर से दायर जमानत याचिका खारिज कर दी है. इन 5 आरोपियों में 4 भाई हैं जो उस बेसमेंट के मालिक थे जहां हादसा हुआ. 5वां आरोपी गाड़ी चालक है. पुलिस का आरोप है कि उसकी तेज रफ्तार गाड़ी की वजह से पानी का प्रेशर बढ़ा और ये हादसा हुआ. Delhi Coaching Centre Deaths: कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट सख्त, MCD कमिश्नर को किया तलब, AAP सरकार को लगाई फटकार.

न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद कुमार ने ड्राइवर मनुज कथूरिया और बेसमेंट मालिक तेजिंदर सिंह, परविंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा, "सभी जमानत याचिकाएं खारिज की जाती हैं."

ड्राइवर मनुज कथूरिया पर क्या है आरोप

दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. इस वीडियो में दिख रहा है कि कोचिंग सेंटर के बाहर पानी से सड़क पर लबालब पानी भरा हुआ है. इस बीच मनुज कथूरिया तेज रफ्तार से अपनी गाड़ी को वहां से निकलते है. जिसके बाद कोचिंग सेंटर का गेट टूट जाता है. आरोप है कि तेज रफ्तार गाड़ी की वजह से पानी के प्रेशर से सेंटर का गेट टूट गया था.

पुलिस ने इस वीडियो के आधार पर गाड़ी के ड्राइवर मनुज को आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया. मंगलवार को दिल्ली पुलिस ने आरोपी की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि कार ड्राइवर मस्तीखोर है और उसके मजे की वजह से हादसा हुआ है.

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