दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल की बढ़ी मुश्किलें, बिल्डर के घर में घुसने के आरोप में 6 महीने की जेल

दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल के खिलाफ दिल्ली की रॉउज एवेन्यू कोर्ट में बिल्डर मनीष घई व बीजेपी मनीष घई के घर में घुसकर के आरोप में सुनवाई चल रही थी. कोर्ट आज मामले की सुनवाई करते हुए रामनिवास गोयल के साथ ही उनके बेटे व अन्य तीन लोगो के खिलाफ भी 6 महीने की सजा सुनाया है

स्पीकर रामनिवास गोयल (Photo Credits ANI)

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल (Ram Niwas Goel) के खिलाफ दिल्ली की रॉउज एवेन्यू कोर्ट (Delhi Rouse Avenue Court) में बिल्डर मनीष घई व बीजेपी मनीष घई (Manish Ghai) के घर में घुसने  के आरोप में सुनवाई चल रही थी. कोर्ट आज मामले की सुनवाई करते हुए रामनिवास गोयल के साथ ही उनके बेटे व अन्य तीन लोगो के खिलाफ भी 6 महीने की सजा सुनाई है. गोयल पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली इलाके में स्तिथ घई के घर में मना करने के बाद भी प घुस गए. जिसके बाद मामले में एफ आई आर दर्ज हुआ और मामल कोर्ट पहुंचा जो कोर्ट आज मामले पर सुनवाई करते हुए इन सभी लोगों के खिलाफ यह सजा सुनाई है.

एएनआई न्यूज एजेंसी के अनुसार स्पीकर रामनिवास गोयल द्वारा घर में घुसने की सजा दिल्ली की एक कोर्ट ने सुनाई है. जो उनकी यह सजा 6 महीने की होगी. यह भी पढ़े: आप विधायक अमानतुल्ला खान और उनके समर्थकों पर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज, युवक से मारपीट का आरोप

बता दें कि यह मामला दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले 6 फरवरी 2015 का हैं. रामनिवास गोयल और उनके समर्थकों को खबर मिली थी कि बिल्डर व बीजेपी नेता मनीष घई के घर में लोगों के बीच बांटने के लिए शराब, कंबल और अन्य चीजें छिपा रखी थी . जिसका भंडा फोड़ करने के लिए घई और उनका बेटा और आम आदमी पार्टी के उनके कुछ समर्थक घई के घर में घुस गए थे.

 

 

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