Delhi Air Pollution: सांस लेने लायक हुई दिल्ली NCR की हवा, सुप्रीम कोर्ट ने दी ग्रैप 4 में छूट की अनुमति
लंबे समय से खतरनाक स्तर पर चल रही दिल्ली एनसीआर की आबोहवा सुधरने लगी है. इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में लागू किए गए ग्रैप 4 के कुछ प्रतिबंधों में छूट की अनुमति दी है.
नई दिल्ली: लंबे समय से खतरनाक स्तर पर चल रही दिल्ली एनसीआर की आबोहवा सुधरने लगी है. इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में लागू किए गए ग्रैप 4 के कुछ प्रतिबंधों में छूट की अनुमति दी है. गुरुवार को प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एएसजी ने ब्रीफ नोट पेश किया. ब्रीफ नोट को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में लागू ग्रैप-4 को हटाने का आदेश दिया. सुप्रीम कोर्ट में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के सवाल पर एएसजी ने ब्रीफ नोट दिया था, जिसमें AQI स्तर का ब्यौरा भी था.
Air Pollution: कैंसर से लेकर हार्ट अटैक और बांझपन... साइलेंट किलर है वायु प्रदूषण; ऐसे करें बचाव.
सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) से कहा कि वह ग्रैप 2 से नीचे प्रतिबंधों में ढील न दे. साथ ही ग्रैप 3 में कुछ उपायों को जोड़ने पर भी विचार करे.
क्या है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान?
ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) को पहली बार 2017 में लागू किया गया था. इसके जरिए स्थिति की गंभीरता के हिसाब से राजधानी और उसके आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण-रोधी उपायों को लागू किया जाता है.
18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सभी दिल्ली-एनसीआर राज्यों को प्रदूषण विरोधी GRAP 4 प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने के लिए तुरंत टीमें गठित करने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने साफ किया था कि प्रतिबंध अगले आदेश तक जारी रहेंगे.
कब लागू किया जाता है ग्रैप-4?
बता दें कि ग्रैप-4 तब लगाया जाता है, जब AQI 450 से अधिक हो जाता है. इसमें सभी निर्माण कार्य पूरी तरह से रोक दिए जाते हैं. स्कूलों को बंद कर दिया जाता है और निजी वाहनों के लिए ऑड-ईवन योजना तक सख्त वाहन प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं.
(The above story first appeared on LatestLY on Dec 05, 2024 05:08 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

