नई दिल्ली: भारत में कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते मामलों को देखते हुए देश की राजधानी दिल्ली के पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने (Delhi Police Commissioner SN Shrivastava) ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है. इस दौरान उन्होंने कहा यदि लोग आदेश की अवहेलना करते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए दिल्ली और केंद्र सरकार ऐहतियात के तौर पर हर कदम उठा रही है. दिल्ली में कर्फ्यू जैसे हालात हैं.
कोरोनावायरस (Covid-19) महामारी की रोकथाम के मद्देनजर किए गए लॉकडाउन के पहले दिन दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों से इसका उल्लंघन करने को लेकर अब तक 1,012 मामले दर्ज किए हैं. पुलिस ने इस बात की जानकारी दी. कोविड-19 संक्रमण के चलते देश में अब तक कम से कम नौ लोगों की मौत हो चुकी है. एक पुलिस अधिकारी ने सोमवार को कहा कि इनमें से ज्यादातर मामले आईपीसी की धारा 188 और दिल्ली पुलिस अधिनियम के तहत दर्ज किए गए हैं.
Delhi Police Commissioner SN Shrivastava:Appeal to people to stay at home. No movement or gathering of people is allowed, prohibitory orders issued in this regard.People associated with essential services exempted.Strict action to be taken against those who defy orders. #lockdown pic.twitter.com/ajhHM6NY6N
— ANI (@ANI) March 24, 2020
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दिल्ली पुलिस ने बयान जारी कर कहा, "यह अपराधिक मामले आईपीसी की धारा 188 और दिल्ली पुलिस अधिनियम के सेक्शन 65 और 66 के तहत दर्ज किए गए हैं." दिल्ली पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा, "दर्ज किए गए कुल मामलों में से 100 मामले आईपीसी की धारा 188 के तहत विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज किए गए हैं. जबकि 475 दिल्ली पुलिस अधिनियम के सेक्शन 65 और 323 दिल्ली पुलिस अधिनियम के सेक्शन 66 के तहत दर्ज किए गए."