कोरोना संकट: गाजियाबाद प्रशासन ने फिर सील किया दिल्ली बॉर्डर, जरुरी सेवाओं के अलावा सिर्फ पास वालों को एंट्री
सोमवार को गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने एक बार फिर से दिल्ली-गाजियाबाद बॉर्डर सील कर दिया गया है. सिर्फ पास वालों को ही जिले में प्रवेश की अनुमति होगी. डीएम के अनुसार, गाजियाबाद में लगातार बढ़ते कोरोना वायरस के केस को देखते हुए ये फैसला लिया गया है.
गाजियाबाद: कोरोना वायरस (Coronavirus) के लगातार बढ़ते मामलों के बीच गाजियाबाद जिला प्रशासन (Ghaziabad District Administration) ने बड़ा फैसला लिया है. सोमवार को गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने एक बार फिर से दिल्ली-गाजियाबाद बॉर्डर (Delhi Ghaziabad Border) सील कर दिया गया है. सिर्फ पास वालों को ही जिले में प्रवेश की अनुमति होगी. डीएम के अनुसार, गाजियाबाद में लगातार बढ़ते कोरोना वायरस के केस को देखते हुए ये फैसला लिया गया है. डीएम की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सिर्फ पास वालों को ही बॉर्डर पार करने की अनुमति दी जाएगी. इसके अलावा जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को भी गाजियाबाद में एंट्री दी जाएगी.
बॉर्डर पर तैनात पुलिस पूछताछ कर सकेगी. पुलिस पास चेक करेगी और इसके बाद ही गाजियाबाद में प्रवेश दिया जाएगा. हालांकि डीएम ने कहा कि डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस, बैंक कर्मियों को पास की जरूरत नहीं होगी. इन लोगों को अपना परिचय पत्र यातायात के लिए पर्याप्त होगा. वहीं ऐंबुलेंस बिना किसी रोक-टोक के आ-जा सकेंगीं. यह भी पढ़ें- यूपी: योगी सरकार की नई गाइडलाइन, विदेश से आने वाले नागरिकों को क्वॉरेंटाइन सेंटर के 7 दिन का खर्च उठाना होगा.
इसके अलावा भारत सरकार में काम करने वाले उप सचिव और उसके ऊपर के अधिकारियों को भी परिचय पत्र के आधार पर ही आने-जाने की अनुमति होगी. दिल्ली के हॉटस्पॉट इलाके से गाजियाबाद आने वालों को किसी भी तरह प्रवेश नहीं दिया जाएगा, भले ही उनके पास प्रवेश के लिए अनुमति ही क्यों न हो. वहीं गाजियाबाद के हॉटस्पॉट इलाकों के लोगों का भी बाहर जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है.
इससे पहले, गाजियाबाद प्रशासन ने लॉकडाउन के दौरान जिले में प्रवेश करने के लिए कंटेनमेंट जोन को छोड़कर दिल्ली से लोगों के प्रवेश की अनुमति दी थी, लेकिन कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने लॉकडाउन के चौथे चरण में सख्ती कर दी है. प्रशासन ने अपने आदेश में लिखा, "26 अप्रैल, 2020 को जारी आदेश के अनुसार जिन प्रतिबंधों और शर्तों के अधीन दिल्ली- गाजियाबाद सीमा को सील किया गया था, वाही व्यवस्था अब अग्रिम आदेशों तक आगे भी लागू रहेगी.