Zomato ने पनीर बटर मसाला की जगह भेजा बटर चिकन, कंज्यूमर कोर्ट ने ठोका 55 हजार रुपये का जुर्माना
एक उपभोक्ता अदालत ने फूड डिलिवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो (Zomato) और एक होटल पर शाकाहारी व्यंजन की जगह मांसाहारी व्यंजन वितरित करने पर 55 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. मीडिया रपट के अनुसार, उपभोक्ता अदालत ने जोमैटो को 45 दिनों के भीतर शहर के वकील षणमुख देशमुख को जुर्माने की राशि देने का निर्देश दिया, जिन्हें न केवल एक बार, बल्कि दो बार मांसाहारी व्यंजन दिया गया था. उन्होंने पनीर बटर मसाला मंगवाया था, लेकिन उन्हें बटर चिकन भेजा गया. चूंकि दोनों ग्रेवी वाले व्यंजन होते हैं, उन्हें पता नहीं चला और उन्होंने उसे पनीर समझ कर खा लिया.
पुणे: एक उपभोक्ता अदालत (Consumer Court) ने फूड डिलिवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो (Zomato) और एक होटल पर शाकाहारी व्यंजन की जगह मांसाहारी व्यंजन वितरित करने पर 55 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.
मीडिया रपट के अनुसार, उपभोक्ता अदालत ने जोमैटो को 45 दिनों के भीतर शहर के वकील षणमुख देशमुख को जुर्माने की राशि देने का निर्देश दिया, जिन्हें न केवल एक बार, बल्कि दो बार मांसाहारी व्यंजन दिया गया था. उन्होंने पनीर बटर मसाला मंगवाया था, लेकिन उन्हें बटर चिकन भेजा गया. चूंकि दोनों ग्रेवी वाले व्यंजन होते हैं, उन्हें पता नहीं चला और उन्होंने उसे पनीर समझ कर खा लिया.
जोमेटो के अनुसार, वकील ने कंपनी को बदनाम करने के लिए इसके खिलाफ शिकायत की, जबकि उसने उनकी राशि वापस कर दी थी.
जोमेटो ने उपभोक्ता फोरम को बताया कि त्रुटि उस होटल के साथ हुई, जिसने गलत व्यंजन की आपूर्ति की, लेकिन फोरम ने इसे समान रूप से दोषी माना. होटल ने हालांकि अपनी गलती मान ली.
जोमैटो और होटल को सेवा में चूक के लिए 50 हजार रुपये और मानसिक उत्पीड़न के लिए शेष राशि का भुगतान करने के निर्देश दिया गया है.
(The above story first appeared on LatestLY on Jul 08, 2019 04:22 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

