पोंजी स्कीम: फ्यूचर मेकर लाइफ केयर की 261 करोड़ की संपत्ति जब्त, 1200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चिटफंड कंपनी फ्यूचर मेकर लाइफ केयर (एफएमएलसी) की 261 करोड़ की संपत्ति सील की है. ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पोंजी स्कीम के नाम पर हजारों करोड़ की धोखाधड़ी के संबंध में यह कार्रवाई की है. यह संपत्तियां हिसार, आदमपुर, कुलम, दिल्ली और चंडीगढ़ में स्थित हैं.
नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चिटफंड कंपनी फ्यूचर मेकर लाइफ केयर (एफएमएलसी) की 261 करोड़ की संपत्ति सील की है. ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (Money Laundering Act) के तहत पोंजी स्कीम (Ponzi Scheme) के नाम पर हजारों करोड़ की धोखाधड़ी के संबंध में यह कार्रवाई की है. यह संपत्तियां हिसार, आदमपुर, कुलम, दिल्ली और चंडीगढ़ में स्थित हैं.
ईडी ने अपने बयान में कहा कि हिसार स्थित एफएमएलसी कंपनी के दो निदेशकों राधेश्याम और बंशीलाल तथा उनके परिजनों और सहयोगियों की संपत्तियां कुर्क करने का प्राथमिक आदेश दिया गया है. इन संपत्तियों में आवासीय जमीनें, कृषि योग्य जमीनें तथा घर आदि शामिल हैं. इनके अलावा 34 बैंक खातों में जमा 252 करोड़ रुपये को भी कुर्क किया गया है.
पिछले साल आठ सितंबर को साइबराबाद पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने कंपनी के प्रबंध निदेशक बंसीलाल और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक राधेश्याम को हरियाणा के हिसार से गिरफ्तार किया था. इन पर एमएलएम योजना के बहाने हजारों लोगों को चूना लगाने का आरोप है. एफएमएलसी के गोदामों की तलाशी में रिवॉल्वर और 60 लाख रुपये नकद मिले थे.
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एफएमएलसी के खिलाफ तेलंगाना पुलिस भी जांच कर रह है. इसी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत ईडी ने केस दर्ज किया. तेलंगाना पुलिस के अनुसार चिटफंड कंपनी लोगों को प्रति माह 20,000 रुपये से 10 लाख रुपये कमाने का वादा कर निवेश करने के लिए कहती थी. अब तक कंपनी के खिलाफ 1200 करोड़ रुपये से ज्यादा की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया जा चुका है.