Punjab में PM की सुरक्षा में सेंध : एससी पैनल ने फिरोजपुर के एसएसपी को ठहराया जिम्मेदार
पीएम मोदी (Photo credit : Twitter)

सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा (Indu Malhotra) की अध्यक्षता वाली समिति ने जनवरी में पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के काफिले में सुरक्षा खामियों की जांच करने के लिए सिफारिश की थी कि 'ब्लू बुक' के आवधिक संशोधन के लिए एक निगरानी समिति होनी चाहिए। उन्होंने पीएम के काफिले की सुरक्षा के संबंध में कदम नहीं उठाने के लिए फिरोजपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को आरोपित किया. यह भी पढ़ें: PM Modi Gujarat Visit: पीएम मोदी 27-28 अगस्त को जाएंगे गुजरात, भुज में स्मृति वन स्मारक का करेंगे उद्घाटन

देर रात अपलोड किए गए एक आदेश में, मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना और न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा: उक्त आदेश के अनुपालन में, उक्त समिति ने एक सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। सीलबंद कवर अदालत में खोला गया था और हमने उक्त रिपोर्ट में की गई कुछ सिफारिशों को पढ़ा। इसके बाद, रिपोर्ट को फिर से सील कर दिया गया और इस न्यायालय के महासचिव की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया, जो इसे आवश्यकतानुसार कोर्ट को उपलब्ध कराएंगे.

समिति ने सुझाव दिया कि 'ब्लू बुक' के आवधिक संशोधन के लिए एक निरीक्षण समिति होनी चाहिए, जो पीएम की सुरक्षा से संबंधित है और फिरोजपुर के पुलिस प्रमुख पर पीएम के काफिले की सुरक्षा के संबंध में कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया.शीर्ष अदालत ने कहा: हम रजिस्ट्री को आगे की कार्रवाई के लिए रिपोर्ट की एक प्रति केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भेजने का निर्देश देते हैं। तदनुसार, इस रिट याचिका का निपटारा किया जाता है.12 जनवरी को, सुप्रीम कोर्ट ने अपने सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति मल्होत्रा को पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा उल्लंघन की जांच के लिए समिति का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया था.