विजय माल्या को बड़ा झटका: बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका, कहा- नहीं रोकी जाएगी संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया

शराब कारोबारी विजय माल्या (Vijay Mallya) को गुरुवार को एक और झटका लगा है. बॉम्बे उच्च न्यायालय ने माल्या की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गई थी. साथ ही कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किए गए विजय माल्या को किसी भी प्रकार से राहत देने से साफ़ मना कर दिया है.

विजय माल्या (Photo credits: PTI)

मुंबई: शराब कारोबारी विजय माल्या (Vijay Mallya) को गुरुवार को एक और झटका लगा है. बॉम्बे उच्च न्यायालय ने माल्या की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गई थी. साथ ही कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किए गए विजय माल्या को किसी भी प्रकार से राहत देने से साफ़ मना कर दिया है.

न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक बॉम्बे उच्च न्यायालय ने आज सरकारी एजेंसियों द्वारा विजय माल्या की संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग को ठुकरा दिया है. कोर्ट ने माल्या की याचिका को खारिज करते हुए कोई राहत देने से इनकार कर दिया है.

विजय माल्या ने इसी साल मार्च महीने में बैंकों पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया था साथ ही उन्होंने सरकार पर भी निशाना साधा था. यह भी पढ़े- अगर भारत आया भगोड़ा विजय माल्या, तो आर्थर रोड जेल में उसे दी जाएगी ये सुविधाएं

गौरतलब है कि माल्या दो मार्च, 2016 को भारत छोड़कर चला गया. माल्या फिलहाल लंदन में है जहां कोर्ट में भारत द्वारा दायर उसके प्रत्यर्पण के मामले की सुनवाई चल रही है. हालांकि वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने विजय माल्या के प्रत्यर्पण का आदेश दिया है. उस पर 9,000 करोड़ रुपये का कर्ज लेकर बैंकों को धोखा देने का आरोप है. भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के नेतृत्व में 17 बैंकों के एक संघ ने एक दशक से अधिक समय से माल्या के किंगफिशर एयरलाइंस को 5,500 करोड़ रुपये का ऋण दिया था जो कि अब बंद हो चुका है.

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