BJP on Kejriwal's Judicial Custody: शराब घोटाला मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत पर बीजेपी ने कसा तंज, कहा- अपराध किए हैं, तो सजा भुगतना ही पड़ेगा

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी इस संबंध में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, “एक और झटका आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को लगा है, इस बार उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं

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BJP on Kejriwal's Judicial Custody: बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी इस संबंध में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, “एक और झटका आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को लगा है, इस बार उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं। जांच एजेंसी कई बार इस बात को कह चुकी है कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इससे पहले, उन्हें हाईकोर्ट ने भी झटका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी झटका दिया। जो लोग निचली अदालत के फैसले को लेकर नाच रहे थे और कह रहे थे कि डेमोक्रेसी जीवित है, अब सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और बाकी कोर्ट के आदेश को देखकर यह न कह दें कि डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। यह उनका दोहरा रवैया है। अब सवाल यह भी उठता है कि कब कानून और नैतिकता के आधार पर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांगेगी और तिहाड़ से सरकार कब तक चलेगी?“

उन्होंने आगे कहा, “पहले हमने देखा है कि इन लोगों ने दिल्लीवालों को पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसाया और अब घरों में घुटनों तक पानी पहुंच चुका है। दिल्ली में अव्यवस्था का माहौल है। ये लोग दिल्लीवासियों के हित के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। पहले इन लोगों ने दिल्ली को शराब के नशे में डुबाेया और अब पानी में डुबा रहे हैं। इसके बावजूद भी निर्लज्जता से अरविंद केजरीवाल सत्ता में बने हुए हैं। आम आदमी पार्टी कभी ड्रामा करती है, तो कभी धरना देती है, लेकिन हमारा सवाल है कि ये लोग जवाबदेही कब लेंगे और अपने शराब घोटाले पर कब जवाब देंगे?“ यह भी पढ़े: Arvind Kejriwal Case: CBI की गिरफ्तारी मामले में सीएम केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से नहीं मिली राहत, 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए

बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च शराब घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। पिछले दिनों निचली अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी, इसके बाद ईडी ने हाईकोर्ट का रुख किया, जहां मुख्यमंत्री की जमानत पर रोक लगा दी गई.

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