राफेल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी हुई हमलावर, कहा ’देश से माफी मांगे कांग्रेस’
मोदी सरकार के लिए गुरुवार का दिन बड़ी राहत लेकर आया. सुप्रीम कोर्ट ने राफेल मामले में दायर समीक्षा याचिका को खारिज करते हुए कहा कि फिर जांच की कोई जरुरत नहीं है.
नई दिल्ली: मोदी सरकार के लिए गुरुवार का दिन बड़ी राहत लेकर आया. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राफेल मामले (Rafale Verdict) में दायर समीक्षा याचिका को खारिज करते हुए कहा कि फिर जांच की कोई जरुरत नहीं है. देश की शीर्ष कोर्ट के इस फैसले के बाद सत्ताधारी बीजेपी (BJP) ने हमलावर रुख अख्तियार कर लिया. बीजेपी ने फैसले को लेकर कांग्रेस (Congress) पर जमकर हमला बोला, साथ ही पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) से देश से मांफी मांगने के लिए कहा.
बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने फैसले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राफेल पर सच की जीत हुई है. कोर्ट ने राफेल डील की हर प्रक्रिया को सही ठहराया है. अब सच्चाई सामने आ गई है और इस मुद्दे पर राहुल गांधी को देश से माफी मंगनी चाहिए. राफेल डील: सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनावाई, केंद्र पर तथ्य छिपाने के लगे हैं आरोप
वहीं बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जे पी नड्डा ने ट्वीट किया, ‘‘उच्चतम न्यायालय ने राफेल मामले में पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी. शीर्ष अदालत ने कहा कि राहुल गांधी को पूरा आदेश पढ़े बिना कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए तथा उन्हें भविष्य में सावधान रहना चाहिए.’’
नड्डा ने कहा, ‘‘ सड़क से लेकर संसद तक राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने देश को गुमराह करने का प्रयास किया लेकिन सत्य की जीत हुई. मैं आशा करता हूं कि राहुल गांधी देश में होंगे और राष्ट्र से क्षमा मांगेंगे.’’
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने ट्वीट में कहा, ‘‘न्यायालय के फैसले ने एक बार फिर राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं सरकार के दृढ़ संकल्प की पुष्टि की है. उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी और उसके पूर्व अध्यक्ष झूठ फैलाना बंद करेंगे एवं राष्ट्र निर्माण और देश की सुरक्षा के प्रति सकारात्मक योगदान देंगे.’’
जबकि बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्त सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा, ‘‘सत्यमेव जयते। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं।’’
उल्लेखनीय है कि गुरुवार को मामलें की सुनवाई करते हुए राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर शीर्ष अदालत के 2018 के आदेश पर पुनर्विचार के लिए दाखिल याचिका को खारिज कर दिया. शीर्ष कोर्ट ने 2018 के आदेश में राफेल सौदे के सीबीआई जांच का आदेश नहीं दिया था. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं हैं. बता दें कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर को रिटायर होने वाले है.
(The above story first appeared on LatestLY on Nov 14, 2019 02:41 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

