Bike Taxi Ban in Delhi: राइड शेयरिंग प्लेटफॉर्म ओला, उबर और रैपिडो को लेकर केजरीवाल सरकार ने चेतावनी चेतावनी भरा आदेश जारी किया है. आदेश नहीं मानने पर एक लाख जुर्माना लगाने की बात कही गई है. बता दें, दिल्ली में ओला, उबेर Rapido जैसी कंपनियां अपने यूजर्स को बाइक टैक्सी की सर्विस प्रोवाइड कराती हैं. इस आदेश के बाद से दिल्ली में इनकी यह सर्विस बंद जाएंगी.

दरअसल दिल्ली परिवहन विभाग ने बाइक टैक्सियों को दिल्ली की सड़कों पर चलने के खिलाफ आगाह करते हुए चेतावनी दी है कि यह मोटर वाहन अधिनियम 1988 का उल्लंघन है, जो एग्रीगेटर्स को 1 लाख रुपये के जुर्माने के लिए उत्तरदायी बना देगा. आसान भाषा में कहें कि अगर कोई कंपनी बाइट टैक्सी की सर्विस प्रोवाइड कराती है तो उसे 1 लाख रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा.

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