Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana: अपना बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार दे रही है 10 लाख की मदद; जानें आवेदन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज

बिहार सरकार की 'मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2026' के तहत राज्य के बेरोजगार युवाओं, महिलाओं और पिछड़े वर्गों को नया उद्योग शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है. योजना में 50% अनुदान (सब्सिडी) का भी प्रावधान है.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (File Image)

Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana:  बिहार सरकार (Bihar Government) ने राज्य में बेरोजगारी (Unemployment) दर को कम करने और स्वरोजगार (Self Employment)को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपनी महत्वाकांक्षी योजना 'बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2026' (Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana 2026) के नए चरण को मजबूती से आगे बढ़ाया है. इस योजना के माध्यम से राज्य के पात्र युवाओं, महिलाओं और अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) तथा ओबीसी (OBC) समुदायों के सदस्यों को अपना व्यवसाय शुरू करने या विस्तार करने के लिए 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जा रही है. यह भी पढ़ें: Bihar: 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' का ऐलान, पहली किस्त में भेजे जाएंगे 10,000 रुपये; जानें कैसे होगा आवेदन?

आर्थिक सहायता का स्वरूप: 5 लाख का अनुदान, 5 लाख का लोन

योजना के तहत मिलने वाली 10 लाख रुपये की कुल राशि को दो हिस्सों में बांटा गया है, ताकि नए उद्यमियों पर आर्थिक बोझ कम रहे:

विशेष बात यह है कि महिला उद्यमियों के लिए यह ऋण पूरी तरह ब्याज मुक्त है. वहीं, पुरुष लाभार्थियों से केवल 1 प्रतिशत साधारण ब्याज लिया जाता है, जिससे यह योजना पहली बार व्यवसाय शुरू करने वालों के लिए बेहद किफायती साबित हो रही है.

कौन कर सकता है आवेदन? (पात्रता मानदंड)

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:

  1. आवेदक का बिहार का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है.
  2. आयु सीमा 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
  3. कम से कम मैट्रिक (10वीं) पास होना आवश्यक है.
  4. आवेदक बेरोजगार श्रेणी में हो या नया उद्यम शुरू करने की योजना बना रहा हो.
  5. परिवार का केवल एक ही सदस्य इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है. यह भी पढ़ें: Good News! इस राज्य में युवाओं के लिए बनेगा 'युवा आयोग', नौकरी दिलाने में करेगा मदद; खुद मुख्यमंत्री ने किया ऐलान

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के दौरान आवेदकों को ये दस्तावेज अपलोड करने होंगे:

कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?

इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल udyami.bihar.gov.in पर जाकर नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं:

  1. रजिस्ट्रेशन: आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नाम, मोबाइल नंबर और आधार विवरण के साथ पंजीकरण करें.
  2. विवरण भरें: व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करें और अपने व्यवसाय की श्रेणी (मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग या सर्विस) का चयन करें.
  3. दस्तावेज अपलोड: मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें.
  4. सबमिशन: फॉर्म की समीक्षा करें और उसे सबमिट कर दें. भविष्य के संदर्भ के लिए रसीद की एक प्रति अपने पास जरूर रखें.

बिहार में उद्यमिता को बढ़ावा

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2026 उन लोगों के लिए एक बड़ा अवसर है जो 'नौकरी मांगने वाले' के बजाय 'नौकरी देने वाले' बनना चाहते हैं. अनुदान, कम ब्याज वाले ऋण और सरल ऑनलाइन प्रक्रिया के मेल से, बिहार सरकार का लक्ष्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एमएसएमई (MSME) क्षेत्र को मजबूत करना और समावेशी विकास सुनिश्चित करना है.

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