Bihar Elections 2025: फाइनल वोटर लिस्ट से गायब मतदाता भी दे सकते हैं वोट, जानें कैसे

यदि कोई मतदाता नाम जोड़ना चाहता है, तो वह उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल होने से 10 दिन पहले तक अपना नाम वोटर लिस्ट में जोड़ सकता है. नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कोई नया मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा.

Representational Image | PTI

नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने बताया कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए कुल 7.4 करोड़ से अधिक लोग मतदान के योग्य हैं. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार (Gyanesh Kumar) ने कहा कि जो भी योग्य मतदाता अपनी नामांकन सूची में अभी तक शामिल नहीं हुए हैं, वे चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से 10 दिन पहले तक अपना नाम जोड़ सकते हैं. मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि अगर किसी मतदाता का नाम किसी कारणवश लिस्ट में नहीं है, तो वह जिला मजिस्ट्रेट के पास अपील कर सकता है. इसमें 3.92 करोड़ पुरुष, 3.5 करोड़ महिला मतदाता, 14 लाख प्रथम बार वोट देने वाले और 4 लाख वरिष्ठ नागरिक मतदाता शामिल हैं.

यदि कोई मतदाता नाम जोड़ना चाहता है, तो वह उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल होने से 10 दिन पहले तक अपना नाम वोटर लिस्ट में जोड़ सकता है. नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कोई नया मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा और चुनाव इसी फाइनल वोटर लिस्ट के आधार पर संपन्न होगा.

जिन मतदाताओं का नाम सूची में नहीं है, वे जल्द से जल्द अपना नाम जोड़ने की प्रक्रिया पूरी करें ताकि उन्हें मतदान का अवसर मिल सके.

चुनाव की तारीख और प्रक्रिया

बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में होंगे – पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा चरण 11 नवंबर को. परिणाम 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. फाइनल वोटर लिस्ट, जिसमें 7.24 करोड़ वोटर शामिल हैं, 30 सितंबर को प्रकाशित की गई थी और राजनीतिक पार्टियों को भी सौंपी गई है.

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