सुप्रीम कोर्ट ने बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन को दिया बड़ा झटका, बरकरार रखी उम्रकैद की सजा
ज्ञात हो कि यह मामला साल 2004 का है. अगस्त 2004 में सिवान में दो भाई सतीश और गिरीश रोशन की तेजाब डालकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में शहाबुद्दीन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. 9 दिसंबर 2015 को निचली अदालत ने शहाबुद्दीन व अन्य को उम्रकैद की सजा सुनाई थी.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बिहार के बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन को बड़ा झटका दिया है. बिहार के सिवान में दो भाइयों के हत्या के मामले में अदालत ने उसकी उम्रकैद बरकरार राखी है. यह बाहुबली नेता के लिए बड़ा झटका है जिसे सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद लगाए बैठा था. सुप्रीम कोर्ट ने पटना उच्च न्यायलय के फैसले को बरकरार रखा है.
बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने मामले में शहाबुद्दीन को दोषी पाया था और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई थी. शहाबुद्दीन ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने शहाबुद्दीन के वकीलों से कुछ सवाल किए थे मगर उनके जवाब नहीं मिले.
ज्ञात हो कि यह मामला साल 2004 का है. अगस्त 2004 में सिवान में दो भाई सतीश और गिरीश रोशन की तेजाब डालकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में शहाबुद्दीन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. 9 दिसंबर 2015 को निचली अदालत ने शहाबुद्दीन व अन्य को उम्रकैद की सजा सुनाई थी.
निचली अदालत के फैसले के खिलाफ बाहुबली नेता ने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. वह भी उनके हाथों में मायूसी लगी थी. 2017 में पटना हाईकोर्ट ने भी उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा था.
(The above story first appeared on LatestLY on Oct 30, 2018 12:43 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

