Haldwani Violence (Photo Credits ANI)
Haldwani Violence: हल्द्वानी के बनभूलपुरा में 8 फरवरी को हुई हिंसा मामले में सिविल कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है. कोर्ट ने जिला प्रशासन को हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक और उसके बेटे समेत 9 उपद्रवियों की संपत्ति जब्त करने के के लिए कहा है. कोर्ट ने पुलिस को सभी आरोपियों के खिलाफ CRPC की धारा 82, 83 के तहत कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं. इससे पहले 13 फरवरी को सिविल कोर्ट ने सभी 9 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था.
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सिविल कोर्ट ने आठ फरवरी को हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुई हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक और उसके बेटे समेत नौ उपद्रवियों की संपत्ति जब्त करने के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने पुलिस को सभी आरोपियों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82, 83 के तहत कार्रवाई करने की इजाजत दे दी है। इससे पहले…
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 15, 2024













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