भीमा कोरेगांव मामला: गौतम नवलखा की अग्रिम जमानत याचिका हुई खारिज
गौतम नवलखा (Photo Credits: PTI)

भीमा कोरेगांव मामला: भीमा कोरेगांव केस (Bhima Koregaon case) मामले में आरोपी लेखक गौतम नवलखा (Gautam Navlakha) के अग्रिम जमानत याचिका को पुणे सत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया है. सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा पर पुणे के भीमा कोरेगांव में जातीय हिंसा भड़काने में संलिप्त होने का आरोप है.

बता दें कि 15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने गौतम नवलखा को गिरफ्तारी से चार हफ्ते की अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी. उस दौरान अदालत ने नवलखा को भीमा कोरेगांव मामले में अग्रिम जमानत के लिए संबंधित अदालत में जाने को कहा था.

पुणे पुलिस के अनुसार 31 दिसंबर 2017 को एल्गार परिषद की सभा के दौरान भड़काऊ भाषण दिये गए थे, जिसके चलते जिले में अगले दिन (1 जनवरी 2018) को भीमा-कोरेगांव युद्ध स्मारक पर जातीय हिंसा भड़क गई थी. यह भी पढ़ें- भीमा कोरेगांव मामला: सुप्रीम कोर्ट ने गौतम नवलखा को गिरफ्तारी से 4 हफ्ते की अंतरिम राहत दी

पुलिस का दावा है कि सभा को माओवादियों का समर्थन प्राप्त था. इस मामले में जून और अगस्त में वाम की ओर झुकाव रखने वाले कई कार्यकर्ताओं और लेखकों को गिरफ्तार किया गया था.