बाबरी मस्जिद विध्वंस मामला: 4 जून से ट्रायल होगा शुरू, कोर्ट लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती सहित 32 आरोपियों के बयान करेगा दर्ज
बाबरी मस्जिद के विध्वंस में बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती सहित 32 का बयान दर्ज किये जाने को लेकर सीबीआई की विशेष अदालत की तरफ ने इन प्रमुख लोगों को समन जारी किया गया है. जिस समन के बाद इन सभी लोगों का बयान अगले महीने चार जून से ट्रायल शुरू होने के बाद बयान दर्ज किया जायेगा.
Babri Masjid Demolition Case: बाबरी मस्जिद के विध्वंस मामले में बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती सहित 32 का बयान दर्ज किये जाने को लेकर सीबीआई की विशेष अदालत की तरफ से समन जारी किया गया था. जिस समन के बाद इन सभी लोगों का बयान अगले महीने चार जून से ट्रायल शुरू होने के बाद बयान दर्ज किया जायेगा. इस दौरान सभी आरोपियों को कोर्ट के समक्ष मौजूद रहना पड़ेगा. वहीं 32 लोगों में चार हाई-प्रोफाइल आरोपी- बाल ठाकरे, गिरिराज किशोर, अशोक सिंघल और विष्णु हरि डालमिया की मौत हो चुकी हैं. जिनका इस केस से नाम हटा दिया गया है.
सीबीआई के वकील ललित सिंह और आर.के. यादव ने बताया कि आडवाणी, जोशी और उमा भारती को अगले आदेश तक अदालत में हाजिर होने से छूट मिली थी. अन्य अभियुक्तों ने भी बृहस्पतिवार को लॉकडाउन तथा अन्य दिक्कतों का हवाला देते हुए हाजिरी माफी की गुजारिश की. मगर अदालत ने बचाव पक्ष के वकील को निर्देश दिया कि चार जून को हर हाल में अभियुक्तों को अदालत में हाजिर किया जाए. इससे पहले, मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश एस. के. यादव की अदालत में सीबीआई ने अपने साक्ष्य प्रस्तुतिकरण का काम गत छह मार्च को पूरा कर लिया था. उसके बाद अदालत ने सभी 32 अभियुक्तों के बयान दर्ज करने का फैसला किया. यह भी पढ़े: बाबरी विध्वंस प्रकरण : अदालत का निर्देश, वीडियो कॉन्फ्रेंस सुविधा के लिए पत्र लिखे सीबीआई
बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले की ट्रायल 4 जून से होगा शुरू:
बता दें कि 6 दिसम्बर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद को उन्मादी भीड़ ने ढहा दिया था. इस मामले में अनेक मुकदमे दर्ज कराये गये थे। मामला सीबीआई को सौंपे जाने पर उसने जांच के बाद 49 अभियुक्तों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था, जिनमें से 17 की अभी तक मौत हो चुकी है. (इनपुट भाषा)