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अयोध्या विध्वंस मामला: CBI कोर्ट में पेश हुए बीजेपी नेता कल्याण सिंह, मिली जमानत

बीजेपी नेता व पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह को बाबरी विध्वंस मामले में सीबीआई कोर्ट पेश होने को लेकर समन जारी किया था. जिस समन के बाद वे शुक्रवार को सीबीआई के विशेष अदालत में पेश हुए. कोर्ट में चली सुनवाई के बाद उन्हें दो लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत भी मिल गई है.

अयोध्या विध्वंस मामला: CBI कोर्ट में पेश हुए बीजेपी नेता कल्याण सिंह, मिली जमानत
कल्याण सिंह (Photo Credits: ANI)

लखनऊ: बीजेपी नेता व पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह (Kalyan Singh) को बाबरी विध्वंस मामले (Babri Masjid demolition case) में सीबीआई कोर्ट पेश होने को लेकर समन जारी किया था. इस समन के बाद वे शुक्रवार को सीबीआई की विशेष अदालत (CBI Special Court) में पेश हुए. कोर्ट में चली सुनवाई के बाद उन्हें दो लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई है. कल्याण सिंह को अब तक संवैधानिक पद पर होने के कारण कानूनी कार्रवाई से छूट मिली थी. लेकिन वे अब किसी भी संवैधानिक पद नहीं है. ऐसे में सीबीआई बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में पूछताछ के लिए उन्हें समन भेजा था. जिस समन को मिलने के बाद वे शुक्रवार को अदालत में पेश हुए.

कोर्ट में सुनवाई प्रक्रिया के तहत सिंह को न्यायिक अभिरक्षा में लेने को कहा, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से जमानत की अर्जी दी गयी, जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें दो लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी. उसके बाद अदालत ने सिंह पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए (धार्मिक आधार पर वैमनस्य फैलाने), 153बी (राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन, प्राख्यान), 295 (किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति करना या अपवित्र करना) और 120बी (साजिश रचने) के आरोप तय करने की प्रक्रिया शुरू की.इसी बीच, कल्याण सिंह ने अदालत में खुद पेशी से छूट देने की अर्जी दखिल की, जिस पर विचार करते हुए अदालत ने अगले निर्देश तक उन्हें यह छूट दे दी. यह भी पढ़े: राजस्थान के राज्यपाल पद से हटने के बाद कल्याण सिंह को बाबरी मस्जिद मामले में मुकदमे का करना पड़ सकता है सामना

कल्याण सिंह को दो लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिली:

मालूम हो कि सीबीआई की विशेष अदालत ने गत शनिवार को कल्याण सिंह को बाबरी विध्वंस मामले में 27 सितम्बर को पेश होने के लिये समन जारी किया था .अदालत बाबरी मस्जिद ढहाने की साजिश रचने के मुकदमे की सुनवाई कर रही है, जिसमें भाजपा नेताओं लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती तथा अन्य को आरोपी बनाया गया है . इस मामले में वह मई 2017 में अदालत में पेश हो चुके हैं और जमानत पर हैं. उनके खिलाफ आरोप तय किये जा चुके हैं. (इनपुट भाषा)

(The above story first appeared on LatestLY on Sep 27, 2019 04:17 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).