Ayodhya Verdict: सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सुन्नी वक्फ बोर्ड ने किया स्वागत, कहा- नहीं दायर करेंगे पुनर्विचार याचिका
अयोध्या भूमि विवाद के अहम पक्षकार रहे सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. बाबरी मस्जिद के लिए लंबी क़ानूनी लड़ाई लड़ने वाले वक्फ बोर्ड ने शनिवार को कहा कि वह इस फैसले को चुनौती नहीं देंगे.
लखनऊ: अयोध्या भूमि विवाद (Ayodhya Land Dispute) के अहम पक्षकार रहे सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड (Sunni Waqf Board) उत्तर प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले का स्वागत किया है. बाबरी मस्जिद के लिए लंबी क़ानूनी लड़ाई लड़ने वाले वक्फ बोर्ड ने शनिवार को कहा कि वह इस फैसले को चुनौती नहीं देंगे.
वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जुफर फारुकी ने कहा कि वह न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं और बोर्ड का इस फैसले को चुनौती देने का कोई विचार नहीं है. उन्होंने कहा कि अगर कोई वकील या अन्य व्यक्ति बोर्ड की तरफ से न्यायालय के फैसले को चुनौती देने की बात कह रहा है तो उसे सही न माना जाए.
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इससे पहले सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील जफरयाब जिलानी ने फैसले के तुरंत बाद कहा था कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं और एक पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे. उन्होंने कहा, "हम फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं हैं. फैसला हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं है. आज के फैसले के बाद हम एक पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे."
जिलानी ने यह प्रतिक्रिया सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने फैसले में अयोध्या में विवादित भूमि हिंदुओं को देने और मस्जिद के लिए मुस्लिमों को अलग से पांच एकड़ भूमि देने के बाद दी थी. हालांकि सुन्नी वक्फ बोर्ड के फैसले से यह साफ हो गया है कि वह इस मामलें को अब और आगे नहीं बढ़ाना चाहते.