अयोध्या में 5 एकड़ जमीन लेगी सुन्नी वक्फ बोर्ड, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन दाखिल करने से किया इनकार
बाबरी मस्जिद (Photo Credits: IANS)

लखनऊ: राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले में प्रमुख मुस्लिम पक्षकार रहे उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड (Sunni Waqf Board) ने मंगलवार को बड़ा ऐलान किया है. वक्फ बोर्ड ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर करने से मना कर दिया है. हालांकि सुन्नी बोर्ड ने पांच एकड़ जमीन मिलने के बाद आगे की योजना पर चर्चा करने की बात कही है.

सुन्नी वक्फ बोर्ड के सदस्य अब्दुल रज्जाक खान (Abdul Razzaq Khan) ने न्यूज़ एजेंसी एएनआई से बैठक के बाद कहा कि अधिकांश सदस्यों ने अयोध्या मामले में समीक्षा याचिका दायर नहीं करने का पक्ष लिया है. जिसके मद्देनजर अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुन्नी वक्फ बोर्ड रिव्यू पिटिशन नहीं दाखिल करेगा. अयोध्या में मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन की खोज शुरू, जुटे कई अधिकारी

बोर्ड के अध्यक्ष जुफर फारूकी (Zufar Farooqui) ने बैठक के बाद ‘भाषा’ को बताया कि बैठक में बोर्ड के आठ में से सात सदस्यों ने हिस्सा लिया. उनमें से छह ने अयोध्या मामले में कोर्ट के फैसले को चुनौती न देने के प्रस्ताव का समर्थन किया. उन्होंने बताया कि बैठक में एक सदस्य इमरान माबूद खां किन्हीं कारणों से शामिल नहीं हो सके.

फारूकी ने बताया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा सरकार को दिये गये आदेश के मुताबिक अयोध्या में कहीं और मस्जिद बनाने के लिये जमीन लेने के मामले पर निर्णय लेने के लिये बोर्ड के सदस्यों ने कुछ और समय मांगा. फारूकी पुनर्विचार याचिका दाखिल करने से यह कहते हुए पहले ही मना कर चुके हैं कि वह बोर्ड के फैसले वे खुद ही लेने को स्वतंत्र हैं. उन्होंने स्पष्ट कहा था कि बैठक के बाद कोई प्रेस कांफ्रेंस नहीं होगी. मीडिया को विज्ञप्ति के जरिये जानकारी दी जाएगी.

उल्लेखनीय है कि देश की शीर्ष कोर्ट ने अयोध्‍या मामले में गत 9 नवंबर को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए विवादित भूमि पर राम मंदिर का निर्माण कराने और मुस्लिम पक्षकार को मस्जिद बनाने के लिए अयोध्‍या में ही किसी प्रमुख स्‍थान पर पांच एकड़ जमीन देने का आदेश दिया था.