Mumbai Holi Guidelines: मुंबईकर ध्यान दें! होली पर इन नियमों का पालन करना अनिवार्य, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

मुंबई पुलिस ने होली के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए 12 से 18 मार्च तक सख्त प्रतिबंध लागू किए हैं. इनमें अश्लील भाषा, आपत्तिजनक इशारे, बिना सहमति रंग डालना और पानी के गुब्बारों का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है. नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वे नियमों का पालन करें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई हो सकती है.

Mumbai Police Holi Advisory: होली, धुलिवंदन और रंग पंचमी के उत्सव को देखते हुए, मुंबई पुलिस ने सार्वजनिक सुरक्षा और शहर में शांति बनाए रखने के लिए कड़े प्रतिबंधों की घोषणा की है. मुंबई पुलिस के उपायुक्त (ऑपरेशंस) अकबर पठान द्वारा जारी आदेश 12 मार्च से 18 मार्च तक प्रभावी रहेगा. इस दौरान कुछ गतिविधियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है, जिससे सार्वजनिक असुविधा और कानून-व्यवस्था संबंधी समस्याओं को रोका जा सके.

होली के लिए महत्वपूर्ण प्रतिबंध

अश्लील भाषा और गानों पर प्रतिबंध – सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील शब्दों, नारों या गानों का उच्चारण करना प्रतिबंधित रहेगा. इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

अशोभनीय इशारों और प्रतीकों पर रोक – नागरिकों को अनुचित इशारे करने, आपत्तिजनक हरकतें करने या ऐसे चित्र, पोस्टर या वस्तुएं प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं होगी जो किसी की गरिमा को ठेस पहुंचा सकते हैं.

पैदल चलने वालों पर रंगीन पानी फेंकना मना – किसी की सहमति के बिना उन पर रंगीन पानी, डाई या गुलाल फेंकना पूरी तरह से निषेध होगा, ताकि किसी को असुविधा न हो.

पानी से भरे गुब्बारों पर प्रतिबंध – त्योहार के दौरान पानी से भरे गुब्बारों का निर्माण, उन्हें साथ ले जाना या सार्वजनिक स्थानों पर फेंकना सख्त मना होगा.

मुंबई पुलिस ने स्पष्ट किया है कि ये कदम शांति और सम्मानजनक होली समारोह सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए हैं. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

मुंबईवासियों से अनुरोध किया गया है कि वे जिम्मेदारी से त्योहार मनाएं, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करें और सार्वजनिक स्थानों पर अनुशासन बनाए रखें. पुलिस प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि वे सार्वजनिक स्थलों पर कड़ी निगरानी रखेंगे और किसी भी तरह की अव्यवस्था पर तत्काल कार्रवाई करेंगे.

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