Assam: गौहाटी हाईकोर्ट ने सीएम हिमंता बिस्वा सरमा के खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का आरोप खारिज किया

हाईकोर्ट के आदेश में कहा गया है कि इस अदालत का विचार है कि आपराधिक कार्यवाही जारी रखना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा. परिणामस्वरूप, आक्षेपित आदेश के साथ-साथ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126(1)(बी) के तहत विद्वान सीजेएम, कामरूप (एम) की अदालत में लंबित पूरी कार्यवाही, एतद्द्वारा निरस्त की जाती है.

हिमंता बिस्वा सरमा (Photo Credits: PTI)

गुवाहाटी: गुवाहाटी हाईकोर्ट (Gauhati High Court) ने शनिवार को असम (Assam) के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) को 2019 के लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) के दौरान आदर्श आचार संहिता (MCC) के उल्लंघन के एक मामले में उन्हें क्लीन चिट दे दी. फरवरी में निचली अदालत द्वारा उन्हें पेश होने के लिए समन जारी किया गया था और उन पर जुर्माना लगाया गया था. इसके बाद सरमा ने हाईकोर्ट का रुख किया था. Assam: कांग्रेस के निलंबित MLA शशिकांत दास राज्यसभा चुनाव में NDA के पक्ष में करेंगे वोटिंग

इससे पहले चुनाव आयोग ने असम कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोप के आधार पर सरमा के खिलाफ मामला दर्ज किया था कि उन्होंने एमसीसी लगाए जाने के बाद भी एक समाचार चैनल को साक्षात्कार दिया था.

तब सरमा के खिलाफ डिजिटल सबूत पेश किए गए थे. निचली अदालत ने न्यूज चैनल के एक प्रतिनिधि को भी पेश होने के लिए तलब किया था.

हाईकोर्ट के आदेश में कहा गया है कि इस अदालत का विचार है कि आपराधिक कार्यवाही जारी रखना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा. परिणामस्वरूप, आक्षेपित आदेश के साथ-साथ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126(1)(बी) के तहत विद्वान सीजेएम, कामरूप (एम) की अदालत में लंबित पूरी कार्यवाही, एतद्द्वारा निरस्त की जाती है.

Share Now

\