Chandrababu Naidu Gets: अमरावती इनर रिंग रोड घोटाला मामले में गिरफ्तार आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू को रिंग रोड घोटाला मामले में उनकी याचिका को स्वीकार करने के बाद अग्रिम जमानत दे दी है. कोर्ट से जमानत मिलने के बाद चंद्रबाबू नायडू जल्द ही जेल से बाहर आ सकते हैं. जो उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए किसी बड़े ख़ुशी से कम नहीं होगा.
हालांकि इसके पहले कोर्ट ने 9 अक्टूबर को रिंग रोड घोटाला और दो अन्य मामलो में उनकी जमानत याचिका को ख़ारिज कर दी थी. लेकिन बुधवार को चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है. हालांकि कोर्ट में उनके अग्रिम जमानत देने को लेकर काफी विरोध हुआ. लेकिन कोर्ट ने किसी की एक नहीं सुनी. यह भी पढ़े: Chandrababu Naidu Arrest Update: कोर्ट ने TDP प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, आंध्र प्रदेश की सियासत गरमाई- VIDEO
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Andhra Pradesh High Court grants anticipatory bail to former CM and TDP chief N Chandrababu Naidu in the Amaravati Inner Ring Road case.
The court that heard the argument on the anticipatory bail petition filed by him granted temporary bail and issued an interim order not to… pic.twitter.com/4HTg7bXqKw
— ANI (@ANI) October 11, 2023
अमरावती इनर रिंग रोड घोटाला क्या है:
दरअसल इनर रिंग रोड (आईआरआर) घोटाला अमरावती शहर में आंतरिक रिंग रोड के निर्माण में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है. सीआईडी ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री के रूप में नायडू के कार्यकाल के दौरान कई कंपनियों को कथित तौर पर अनुचित तरीके से लाभ पहुंचाने के लिए राजधानी शहर अमरावती के मास्टर प्लान, इनर रिंग रोड के संरेखण में बदलाव किया गया.
पिछले महीने 9 सितंबर को गिरफ्तार हुए थे नायडू:
सीआईडी ने आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम को अमरावती इनर रिंग रोड घोटाला मामले में कथित घोटाले में 9 सितंबर को गिरफ्तार किया था. नायडू को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें राजमुंड्री सेंट्रल जेल में भेज दिया गया था. जिसके बाद से ही नायडू जेल में थे. जेल से बाहर आने को लेकर उनकी तरह से कई बार याचिका दायर की गई. लेकिन कोर्ट ने ख़ारिज कर दी थी.