Love Jihad Law: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'लव जिहाद' अध्यादेश पर रोक लगाने से किया इनकार
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Photo Credits: Twitter)

प्रयागराज (उप्र), 18 दिसम्बर: इलाहाबाद (Allahabad) हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) सरकार के धर्मातरण अध्यादेश पर अंतरिम रोक लगाए जाने से इनकार कर दिया है. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कानून को चुनौती देने वाली कई जनहित याचिकाओं पर राज्य और अन्य को नोटिस भी जारी किया है. लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के धर्मातरण अध्यादेश पर मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर (Govind Maathur) और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल (Piyush Agrawal) की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है.

उत्तर प्रदेश सरकार को चार जनवरी तक विस्तृत जवाब दाखिल करना होगा. इसके बाद याचिकाकर्ताओंको अगले दो दिनों में अपना हलफनामा दाखिल करना होगा. हाईकोर्ट में सात जनवरी को फिर सुनवाई होगी. पीठ ने हालांकि स्थगन आदेश के रूप में कोई भी अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया. यह भी पढ़े: Love Jihad Law: सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान, कहा- मध्य प्रदेश की धरती पर ‘लव-जिहाद’ की इजाजत नहीं.

इस प्रस्तावित कानून के तहत धर्म छिपाकर किसी को धोखा देकर शादी करने पर सजा का प्रावधान है. शादी के लिए धर्मातरण को रोकने वाले इस विधेयक में प्रावधान है कि लालच, झूठ बोलकर या जबरन धर्म परिवर्तन या शादी के लिए धर्म परिवर्तन को अपराध माना जाएगा.