Muslim Women Can Enter Masjid: नमाज के लिए महिलाएं मस्जिदों में प्रवेश कर सकती हैं, SC में बोला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड

बोर्ड ने कहा कि एक मुस्लिम महिला नमाज के लिए मस्जिद में प्रवेश करने के लिए स्वतंत्र है और यह उसका विकल्प है कि वह मस्जिद में नमाज के लिए उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाने के अपने अधिकार का प्रयोग करे.

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Muslim Women Can Enter Masjid For Namaz: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए महिलाओं के प्रवेश की अनुमति है. बोर्ड ने कहा कि एक मुस्लिम महिला नमाज के लिए मस्जिद में प्रवेश करने के लिए स्वतंत्र है और यह उसका विकल्प है कि वह मस्जिद में नमाज के लिए उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाने के अपने अधिकार का प्रयोग करे.

AIMPLB ने शीर्ष अदालत में दायर एक हलफनामे में यह बात कही है, जो नमाज अदा करने के लिए मुस्लिम महिलाओं के मस्जिद में प्रवेश से संबंधित एक याचिका पर विचार कर रहा है.

फरहा अनवर हुसैन शेख ने 2020 में शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर की है और एक निर्देश की मांग की है कि भारत में मस्जिदों में मुस्लिम महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की कथित प्रथा अवैध और असंवैधानिक है. याचिका पर मार्च में शीर्ष अदालत द्वारा सुनवाई किए जाने की संभावना है.

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