एयरसेल मैक्सिस केस: पी चिदंबरम को मिली बड़ी राहत, 7 अगस्त तक CBI नहीं कर सकती गिरफ्तार

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को सोमवार को बड़ी राहत मिली है. राष्ट्रीय राजधानी की पटियाला हाउस कोर्ट ने चिदंबरम की एयरसेल-मैक्सिस डील मामले में गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक सात अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है.

पी चिदंबरम (Photo Credit: PTI/File)

नई दिल्ली: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को सोमवार को बड़ी राहत मिली है. राष्ट्रीय राजधानी की पटियाला हाउस कोर्ट ने चिदंबरम की एयरसेल-मैक्सिस डील मामले में गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक सात अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है. इसके अलावा इस मामलें में सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम के बेटे कार्ति को 23 से 31 जुलाई तक ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका जाने की अनुमति दे दी है.

सीबीआई ने 19 जुलाई को एयरसेल-मैक्सिस मामले में दायर चार्जशीट में पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को आरोपी बताया है. सीबीआई ने इसके अलावा 16 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है. केंद्रीय एजेंसी ने विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी के समक्ष आरोपपत्र दाखिल किया, जिन्होंने मामले की सुनवाई 31 जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर दी.

सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) एयरसेल-मैक्सिस सौदा मामले में पी चिदंबरम के 2006 में वित्त मंत्री रहते हुए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से मंजूरी दिलाने में कार्ति चिदंबरम की कथित भूमिका की जांच कर रहे हैं. सितंबर 2017 में ईडी ने कार्ति चिदंबरम की 1.16 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की थी.

ईडी ने निवेदन किया कि वह बड़ी साजिश का खुलासा करने के लिए धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत जांच कर रहा है, जिसमें एयरसेल-मैक्सिस सौदे के लिए एफआईपीबी द्वारा मंजूरी दी गई थी. ईडी ने दावा किया था कि पूर्व वित्तमंत्री और उनके बेटे कार्ति गोलमोल जवाब दे रहे हैं और अगर उन्हें जमानत दे दी गई तो ईडी सच्चाई बाहर नहीं निकाल पाएगा. यह डील 3,500 करोड़ रुपए में हुई थी.

Share Now

\