एयर इंडिया ने पायलट अरविंद कठपालिया का लाइसेंस 3 साल के लिए किया रद्द, नशे की हालत में उड़ाने जा रहे विमान

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने सरकारी क्षेत्र की एयरलाइन एयर इंडिया के उड़ान परिचालन निदेशक अरविंद कठपालिया का लाइसेंस तीन वर्ष के लिए निलंबित कर दिया है......

एयर इंडिया, फ्लाइट (Photo Credits: PTI)

नयी दिल्ली:   नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने सरकारी क्षेत्र की एयरलाइन एयर इंडिया के उड़ान परिचालन निदेशक अरविंद कठपालिया का लाइसेंस तीन वर्ष के लिए निलंबित कर दिया है. कठपालिया रविवार को उड़ान ड्यूटी से पहले जांच में मद्यपान किए हुए पाए गए थे. एयर इंडिया ने कठपालिया को उस दिन उड़ान ड्यूटी से हटा दिया था. एक अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान सांस में मदिरापान के लक्षण पाए जाने पर उनका लाइसेंस तीन साल के लिए निलंबित किया गया है.

डीजीसीए के नियम 24 के तहत चालक दल का कोई सदस्य उड़ान के 12 घंटे पहले तक मदिरापान नहीं कर सकता. उड़ान से पहले उनकी मद्यपान निरोधक जांच जरूरी है. पहली बार पकड़े जाने पर विमान परिचालन का लाइसेंस तीन महीने के लिए मुअत्तिल किया जा सकता है. दूसरी बार निलंबन तीन साल के लिए करने का प्रावधान है. तीसरी बार पकड़े जाने पर लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द हो सकता है. डीजीसीए ने कठपालिया का लाइसेंस इससे पहले 2017 में तीन महीने के लिए निलंबित किया था.

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उस समय वह एक उड़ान से पहले मद्यपान जांच यंत्र में सांस छोड़ने से बच कर निकल गए था. एयर इंडिया के पायलट कैप्‍टन अरविंद कठपालिया को विमान उड़ाने के लिए अनफिट घोषित किया गया. कठपालिया AI-111 फ्लाइट को लेकर दिल्ली से लंदन के लिए उड़ान भरने वाले थे, लेकिन ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट में फेल हो गए जिसके चलते उन्हें फ्लाइट उड़ाने के लिए अनफिट घोषित कर दिया गया.

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