Advocate Suicide Case: अधिवक्ता आत्महत्या मामले में सात आरोपियों पर गैंगस्टर अधिनियम के तहत मामला दर्ज
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

महोबा में कथित रूप से रंगदारी वसूलने से परेशान अधिवक्ता मुकेश पाठक की आत्महत्या मामले में गिरफ्तार कबरई के निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख समेत सात आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने बुधवार शाम गैंगस्टर अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उनकी चल-अचल संपत्ति कुर्क करने की तैयारी शुरू कर दी है.

शहर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) अनूप कुमार दुबे ने बृहस्पतिवार को बताया, ‘‘समदनगर मुहल्ले के अधिवक्ता मुकेश पाठक (50) द्वारा शनिवार की रात कथित तौर पर गोली मारकर आत्महत्या कर लेने के मामले में गिरफ्तार कबरई के निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी-लोहिया (प्रसपा) के प्रदेश महासचिव छत्रपाल यादव के अलावा उनके भतीजे विक्रम यादव, साले आनन्द मोहन यादव, साथी रवि उर्फ रविशंकर सोनी, अंकित सोनी, मनीष चौबे और अभय प्रताप सिंह के खिलाफ बुधवार को गैंगस्टर अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज किया गया.’’ एसएचओ ने बताया कि गैंगस्टर अधिनियम की कार्रवाई के बाद अब आरोपियों की चल-अचल संपत्ति कुर्क करने की विधिक कार्रवाई भी शुरू कर दी जाएगी. यह भी पढ़े: Maharashtra: सभी अधिवक्ताओं को लोकल ट्रेन के उपयोग की अनुमति देना चाहती है महाराष्ट्र सरकार 

गौरतलब है कि अधिवक्ता के बेटे शिवम से कथित रूप से करीब 60 लाख रुपये की रंगदारी वसूलने की सात फरवरी को प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं किये जाने और शनिवार (13 फरवरी) को आरोपियों द्वारा एक होटल में अधिवक्ता को बुलाकर समझौते का दबाव बनाने से अवसाद आये मुकेश पाठक ने अपनी लाइसेंसी रायफल से गोली मारकर कथित रूप से आत्महत्या कर ली थी. पुलिस को मिले सुसाइड नोट में अधिवक्ता ने पुलिस अधीक्षक और उपाधीक्षक (सीओ) पर आरोपियों से मिले होने का भी आरोप लगाया था.