सुप्रीम कोर्ट का महाराष्ट्र सरकार को आदेश- आरे में फिलहाल कोई पेड़ नहीं काटा जाए, 21 अक्टूबर को अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के आरे कॉलोनी में हो रही पेड़ों की कटाई पर फिलहाल रोक लगा दी है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से कहा कि आरे कॉलोनी में और पेड़ों की कटाई नहीं होगी. महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को आश्वासन दिया कि अब कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट (Photo Credits: PTI)

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मुंबई (Mumbai) के आरे कॉलोनी (Aarey Colony) में हो रही पेड़ों की कटाई पर फिलहाल रोक लगा दी है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) से कहा कि आरे कॉलोनी में और पेड़ों की कटाई नहीं होगी. महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Solicitor General Tushar Mehta) ने पीठ को आश्वासन दिया कि अब कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को भी एक पक्ष के रूप में शामिल करने को कहा है. मामले में अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तब तक आरे में यथास्थिति बहाल रखी जाए. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तार किए गए कार्यकर्ताओं को भी रिहा करने को कहा है. इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आश्वासन देते हुए का कि अगर कोई अब तक रिहा नहीं हुआ है तो उन्हें तुरंत रिहा कर दिया जाएगा. यह भी पढ़ें- आरे में पेड़ों की कटाई जारी: 29 पर्यावरण प्रेमियों को मिली बेल, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला.

बता दें कि न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की विशेष पीठ ने पेड़ों को काटे जाने के खिलाफ एक लॉ छात्र की याचिका पर यह सुनवाई की. दरअसल, पर्यावरण कार्यकर्ता उत्तरी मुंबई की आरे कॉलोनी में मुंबई मेट्रो रेल निगम लिमिटेड (MMRCL) द्वारा पेड़ काटे जाने का विरोध कर रहे हैं.

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