दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आदेश दिया कि राष्ट्रीय राजधानी में COVID- 19 संक्रमण का पता लगाने के लिए आरटी / पीसीआर (RT/PCR) परीक्षण के लिए स्वैच्छिक रूप से जाने वालों के लिए अब से डॉक्टर के पर्चे अनिवार्य नहीं होंगे. अब तक COVID- 19 टेस्ट के लिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन या लक्षणों का वायरस परीक्षण करवाना अनिवार्य था. जस्टिस हिमा (Hima Kohli) कोहली और सुब्रमणियम प्रसाद (Subramonium Prasad) की पीठ ने कहा कि लोग अब दिल्ली के पते का आधार कार्ड दिखाकर COVID-19 परीक्षण के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ( Indian Council of Medical Research ) (ICMR) द्वारा निर्धारित फॉर्म भरने की आवश्यकता है. यह भी पढ़ें: क्या COVID-19 पॉजिटिव निकल आने पर दूसरी बीमारी का इलाज रोक दिया जाता है?
अदालत ने कहा कि दिल्ली में मामलों की संख्या में तेज वृद्धि हुई है, इसलिए प्राइवेट लैब्स को उन लोगों के लिए 2,000 COVID-19 परीक्षणों की अनुमति देने के लिए कहा गया है, जो स्वेच्छा से स्क्रीनिंग से गुजरना चाहते हैं. प्रतिदिन लगभग 12,000 परीक्षण की क्षमता दिल्ली सरकार के पास उपलब्ध है.
देखें ट्वीट:
Delhi High Court says people seeking #COVID19 testing would now be required to produce Aadhaar card bearing a Delhi address; ICMR form also to be filled. pic.twitter.com/keSf8ptaYI
— ANI (@ANI) September 8, 2020
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 5 सितंबर को डॉक्टर के पर्चे के बिना कोरोनवायरस संक्रमण के लिए ऑन-डिमांड परीक्षण की शुरुआत की. अब ऑन-डिमांड परीक्षण सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है. देश भर में आयोजित दैनिक परीक्षणों की संख्या एक मिलियन से अधिक हो गई है. भारत में लगभग 3.3 मिलियन लोग अब तक COVID-19 से उबर चुके हैं.